PAN Card के बिना नहीं होंगे ये काम, जानें आपके लिए क्यों जरूरी है परमानेंट अकाउंट नंबर
आज के टाइम में किसी भी फाइनेंशियल और बैंकिग कामकाज करने के लिए आपके पास पैन नंबर (Pan Number) होना जरूरी है. कई बार पैन नंबर न होने की वजह से हमारे कई काम अटक जाते हैं.
आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अभी तक पैन अनिवार्य रहा है.
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आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अभी तक पैन अनिवार्य रहा है.
आज के टाइम में किसी भी फाइनेंशियल और बैंकिग कामकाज करने के लिए आपके पास पैन नंबर (Pan Number) होना जरूरी है. कई बार पैन नंबर न होने की वजह से हमारे कई काम अटक जाते हैं. आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस-किस काम के लिए आपको पैन कार्ड (Pan card) की जरूरत होती है. आज के टाइम में पैन में आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है.
आयकर विभाग करता है जारी
पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट का होता है. आयकर विभाग की ओर से इसे जारी किया जाता है. बता दें आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए अभी तक पैन अनिवार्य रहा है. वहीं, कुछ अन्य जरूरी काम काजों के लिए भी पैन अनिवार्य किया गया है. 5 लाख या उससे अधिक की अचल संपत्ति को खरीदने के दौरान भी पैन का उल्लेख करना जरूरी है. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे सभी नियमों को साफ-साफ बताया गया है.
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ITR के लिए जरूरी है पैन
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपका आधार पैन के साथ लिंक होना जरूरी है. ऐसा न होने पर आपका आईटीआर प्रोसेस नहीं होगा.आयकर विभाग के मुताबिक बैंक ड्राफ्ट की नकद खरीद, पे ऑर्डर या एक दिन में 50,000 रुपए या उससे ऊपर के बैंकर्स चेक के लिए भी पैन कार्ड देना होता है.
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए PAN
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर भी आपको अपने पैन नंबर की जानकारी देनी ही होगी. कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए भी पैन की जरूरत होती है. खासकर उस मामले में जब आप कंपनी को शेयर के बदले 50,000 रुपए या उससे ऊपर पेमेंट करते हैं. कंपनी के डिबेंचर और बॉण्ड खरीदने के लिए भी पैन देना अनिवार्य है.
पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के लिए जरूरी है पैन
पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में भी 50,000 रुपए से अधिक की नकदी जमा करने पर पैन नंबर देना अनिवार्य है. क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के आवेदन के लिए भी पैन कार्ड दिया जाता है. इससे आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जानकारी हासिल की जाती है. होटल और रेस्त्रां में 25,000 रुपए से ऊपर के बिल के लिए भी पैन कार्ड देना अनिवार्य है.
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म्यूचुअल फंड के लिए जरूरी PAN
एक लाख से ऊपर की कीमत वाली सिक्योरिटीज और म्युचुअल फंड्स यूनिट्स को खरीदने पर भी पैन अनिवार्य है. इसकी सीमा भी 50,000 रुपए या उससे ज्यादा के भुगतान पर है. वित्तीय संस्थानों में टाइम डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में 50,000 रुपए से अधिक रकम जमा करने पर पैन कार्ड जरूरी है.
11:59 AM IST