PAN में एड्रेस बदलना आधार के जरिये है बेहद आसान, जानें क्यों है यह जरूरी
जब आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट पैन कार्ड के डेटा का इस्तेमाल करता है. इसलिए डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में डेटा में कोई विसंगति न हो, इसका तरीका यह है कि आपको पैन कार्ड के रिकॉर्ड में दिए पते को अपडेट कर लेना चाहिए.
इसमें आपको और कोई सपोर्टिंग डाक्यूमेंट देने या अपनी जानकारी भरने की जरूरत नहीं है. (जी बिजनेस)
इसमें आपको और कोई सपोर्टिंग डाक्यूमेंट देने या अपनी जानकारी भरने की जरूरत नहीं है. (जी बिजनेस)
अधिकांश लोग आज के समय में पैन कार्ड (PAN card) यानि परमानेंट अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करते हैं. आपने पैन कार्ड पर आपका एड्रेस नहीं छपा होता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में आपका एड्रेस जरूर होता है. आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आपको पैन कार्ड जारी करता है. जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहां अपना पता सहित कई जानकारियां देनी होती हैं.
जब आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट पैन कार्ड के डेटा का इस्तेमाल करता है. इसलिए डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में डेटा में कोई विसंगति न हो, इसका तरीका यह है कि आपको पैन कार्ड के रिकॉर्ड में दिए पते को अपडेट कर लेना चाहिए. इसे आप ऑनलाइन आधार (Aadhaar) का इस्तेमाल करते हुए भी कर सकते हैं. इसका फायदा यह होगा कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस या कोई लेटर आपके वर्तमान पते पर आएगा.
ऐसे करें एड्रेस अपडेट
इसके लिए आपको सबसे पहले UTI-TSL या TIN-NSDL की वेबसाइट पर विजिट करना होगा. यह उस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस वेबसाइट से पैन कार्ज बनवाया था. दोनों पोर्टल पर आधार के जरिये आसानी से आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में UTI-TSL या TIN-NSDL आपके डेटा को आधार से मिलाते हैं.
TRENDING NOW
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
इसमें आपको और कोई सपोर्टिंग डाक्यूमेंट देने या अपनी जानकारी भरने की जरूरत नहीं है. आपको अपडेटेड पैन कार्ड आधार में दिए पते पर आपके घर पहुंच जाएगा. हालांकि आप यह तभी ऑनलाइन कर सकेंगे, जब आधार पर दी गई जानकारी बिल्कुल सही हो और आपका पैन आधार के साथ लिंक्ड हो. दोनों का लिंक्ड होना जरूरी है.
05:14 PM IST