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पैन कार्ड को NSDL (National Securities Depository Limited) जारी करता है.
आपका पैन कार्ड एक्सपायर होने वाला है? क्या आपने कभी नोटिस किया कि कब तक आपका पैन कार्ड (PAN Card) वैलिड है. अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? आधार बनने के बाद से पैन कार्ड को उससे लिंक करना अनिवार्य हो गया है. इससे आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को ट्रैक करना काफी आसान है. लेकिन, क्या कभी आपने नोटिस किया कि पैन कार्ड की कोई एक्सपायरी (PAN Card expiry) होती है? कितने दिनों तक पैन कार्ड वैलिड डॉक्युमेंट के तौर पर काम करता है? अगर नहीं चेक किया तो आज जान लीजिए कब तक वैलिड रहेगा आपका पैन कार्ड और कैसे बनता है ये डॉक्युमेंट.
PAN Card कभी एक्सपायर नहीं होता. ये कन्फ्यूजन कई बार सोशल मीडिया पर फैलती है. तरह-तरह के स्कैमर्स इसे गुमराह करने के मकसद से फैलाते हैं. लेकिन पैन कार्ड एक ऐसा डॉक्युमेंट है, जो लाइफटाइम वैलिड रहता है. इसके रिनुअल की कभी जरूरत नहीं होती. व्यक्ति के मरने के बाद ही पैन कार्ड को रद्द कराया जा सकता है या फिर डेथ सर्टिफिकेट की मदद से सभी जरूरी जगहों पर KYC के तौर अपडेट कराया जा सकता है.
पैन कार्ड की एक्सपायरी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी नहीं होती. इसे केवाईसी के लिए डेट सर्टिफिकेट के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन, मृत व्यक्ति के अकाउंट या दूसरे जरूरी जगह पर काम निपटने के बाद इसे रद्द करा देना चाहिए. कुल मिलाकर पैन कार्ड पूरे जीवन में वैलिड रहता है. पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. पैन नंबर में जिस व्यक्ति का पैन कार्ड है, उसकी जानकारी होती है. लीगल तौर पर एक व्यक्ति एक ही पैन कार्ड अपने पास रख सकता है.
पैन कार्ड को NSDL (National Securities Depository Limited) जारी करता है. पैन कार्ड को लीगल डॉक्युमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इससे आपके सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जाता है. टैक्स की चोरी रोकने के लिए भी पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है. लेकिन, फिर भी इसकी वैधता यानि कितने दिनों तक वैलिड रहता है इसकी जानकारी होना जरूरी है.
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर किसी के भी पास एक से ज्यादा पैन है और वो उसका इस्तेमाल करता है तो ये गैर कानूनी है. इसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. अगर आपके पास भी एक से ज्यादा PAN हैं तो इसे सरेंडर कर सकते हैं. पैन कार्ड को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से सरेंडर कर सकते हैं.
PAN Card को घर बैठे ऑनलाइन बनवाया जा सकता है. सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर 'Instant PAN through Aadhaar' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद 'Get New PAN' को चुनना होगा. आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा. एक बार OTP वैलिडेशन के बाद आपको e-PAN जारी कर दिया जाएगा. आप अपना फिजिकल कार्ड भी मंगवा सकते हैं.