सिर्फ एक SMS से आज ही लिंक करें अपना PAN-Aadhaar, 31 दिसंबर तक न करें इंतजार
अगर आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं किया है तो जल्दी करा लें. 31 दिसंबर पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक करने की आखिरी तारीख है.
लिंक नहीं होने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन नंबर इनवैलिड माना जाएगा.
लिंक नहीं होने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन नंबर इनवैलिड माना जाएगा.
पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक कराने की तारीख नजदीक आ रही है. अगर आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं किया है तो जल्दी करा लें. 31 दिसंबर पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक करने की आखिरी तारीख है. सरकारी प्रक्रिया से जुड़ी चीजों के लिए पैन-आधार (PAN-Aadhaar) से लिंक कराना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि इनकम टैक्स (Income Tax) के सेक्शन 139AA के तहत आधार-पैन लिंक (PAN-Aadhaar link) करना अनिवार्य है.
पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक करने के लिए 31 दिसंबर तक इंतजार न करें. पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें. 31 दिसंबर तक दोनों के लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को अमान्य करार दिया जाएगा.
SMS से लिंक कर सकते हैं पैन-आधार
PAN-Aadhaar को SMS से भी लिंक किया जा सकता है. ये इन्हें लिंक करने का सबसे आसान तरीका है. इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है. इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है. उदाहरण के लिए UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेज दें. आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा.
TRENDING NOW
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
आपके EPF में जमा होने वाले पैसों को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी... EPFO खत्म कर देगा ये लिमिट! मिलेगा ज्यादा फायदा
Intraday में बनेगा तगड़ा पैसा! पोर्टफोलियो में रख लें ये 5 शेयर, एक्सपर्ट ने बताया टारगेट और स्टॉप लॉस
NSDL-UTITL को भी भेज सकते हैं SMS
NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या UTI इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज (UTIITL) को भी SMS भेज सकते हैं.
अगर आप NSDL को मैसेज भेज रहे हैं तो 567678 पर मैसेज भेज दें.
अगर आप UTIITL को मैसेज भेज रहे हैं तो 56161 पर मैसेज भेज दें.
NSDL और UTI पर PAN-Aadhaar लिंक कराने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है.
ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक
- सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
- वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें.
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.
इनवैलिड हो जाएगा पैन नंबर
अगर पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन नंबर इनवैलिड माना जाएगा. पैन नंबर इनवैलिड होने की वजह से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है.
07:17 PM IST