आयकर विभाग का अलर्ट- 31 मार्च तक न करें इंतजार, सिर्फ एक SMS से करें PAN-आधार लिंक
इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए करदाताओं से पैन-आधार को लिंक कराने को कहा है. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है.
अगर 31 मार्च तक लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा. (फोटो: इनकम टैक्स ट्विटर)
अगर 31 मार्च तक लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा. (फोटो: इनकम टैक्स ट्विटर)
पैन-आधार को लिंक कराने की तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं किया है तो करा लें. इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए करदाताओं से पैन-आधार को लिंक कराने को कहा है. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 31 मार्च तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. इसलिए 31 मार्च आने का इंतजार न करें. इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें. अगर 31 मार्च तक लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा. आधार-पैन को लिंक कराने के लिए आयकर विभाग ने कुछ टिप्स साझा किए हैं.
एक SMS से करें लिंक
आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं. यह तरीका सबसे आसान है. इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है. इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है. उदाहरण के लिए UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है. इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा.
ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक
- सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
- वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें.
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.
Link your AADHAAR with PAN today to enjoy seamless Income Tax services online. pic.twitter.com/URKcJDidC7
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 20, 2019
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इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड
अगर पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.
09:59 AM IST