PAN Card: पैन कार्ड पर इनकम टैक्स विभाग का ये नोटिस किया इग्नोर या छूट गई ये डेट तो दिक्कत में पड़ जाएंगे आप
PAN Card: इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने अपने ग्राहकों को ट्वीट कर सूचित किया है और जल्द से जल्द पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की सलाह दी है.
PAN Card: अगर आपके पास पैन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए है. अगले फाइनेंशियल ईयर से पहले पैन और आधार कार्ड को लिंक कराना बहुत जरूरी हो गया है. अगर पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card) को लिंक नहीं कराया गया तो पैन से संबंधित आपके काम पूरे नहीं हो पाएंगे. पैन-आधार लिंक ना करने पर आपको बड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है. इसी सिलसिले में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने अपने ग्राहकों को ट्वीट कर सूचित किया है और जल्द से जल्द पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की सलाह दी है.
IT विभाग ने किया अलर्ट
इनकम टैक्स विभाग की ओर से 17 जनवरी को ट्वीट कर जानकारी दी गई. विभाग ने कहा कि 31 मार्च 2023 से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है. अगर नहीं कराया तो परेशानी हो सकती है.
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ट्वीट में कहा गया कि आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. जो पैन आधार से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे. आगे लिखा गया कि आवश्यक सूचना. देर न करें, आज ही लिंक करें.
अगर नहीं कराया लिंक तो क्या होगा
मौजूदा समय में पैन कार्ड काफी अहम दस्तावेज है. ऐसे में पैन कार्ड को लेकर कोई भी लापरवाही करना भारी पड़ सकता है. इनकम टैक्स विभाग ने भी पैन कार्ड और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card) को लिंक कराने पर जोर दिया है.
As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar before 31.3.2023.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) January 17, 2023
From 1.04.2023, the unlinked PAN shall become inoperative.
Urgent Notice. Don’t delay, link it today! pic.twitter.com/h7T6AAeDnc
इस कार्ड पर दर्ज नंबर के जरिए ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैनधारकों का पूरा फाइनेंशियल डाटा स्टोर करके रखता है और उनकी जानकारी अपने पास रखता है. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग की इस चेतावनी को गंभीर लेना चाहिए.
1 अप्रैल के बाद हो जाएगा डिएक्टिव
अगर आपने अभी तक पैन और आधार कार्ड (PAN-Aadhaar Card) को लिंक नहीं कराया है तो जरूर करा लें. 1 अप्रैल के बाद ये डिएक्टिवेट हो जाएगा और अगर पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो गया तो आप आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने में मुश्किल देख सकते हैं. इसके अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और बैंक में खाता खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे.
12:30 PM IST