बिजनेसमैन भी ले सकते हैं इस सरकारी पेंशन योजना का फायदा, जानिए कैसे
अगर आप व्यापारी या Self employed है और अब तक कोई पेंशन प्लान नहीं लिया है तो मोदी सरकार की इस योजना को सबस्क्राइब कर सकते हैं. इसके तहत लोगों को 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी.
इसका नाम बदलकर NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस हो गया है. (Reuters)
इसका नाम बदलकर NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस हो गया है. (Reuters)
अगर आप व्यापारी या Self employed है और अब तक कोई पेंशन प्लान नहीं लिया है तो मोदी सरकार की इस योजना को सबस्क्राइब कर सकते हैं. इसके तहत लोगों को 60 साल के बाद पेंशन मिलेगी. बता दें कि सरकार ने व्यापारियों और अपना रोजगार कर रहे लोगों की रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM SYM) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) को जोड़ा है. इससे इसका नाम बदलकर NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस हो गया है.
कैसे होगा रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन के लिए महज आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बचत खाता (Saving Account) या जनधन खाता (Jandhan Account) होने की जरूरत है. इन योजनाओं में रजिस्ट्रेशन कराने में महज दो से तीन मिनट लगते हैं. इसके लिए आपको पास के CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर डाक्युमेंट लेकर जाना होगा.
किस्त भी कम
इसमें किस्त भी बहुत कम रखी गई है. पंजीयन कराने वाले की उम्र के हिसाब से मासिक किस्त को 55 से 200 रुपये के बीच है. अबतक इस योजना से करीब 40 हजार लोग जुड़ चुके हैं.
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30 रुपए सालाना मिलेंगे
अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है तो उसे प्रति माह करीब 100 रुपये महीने का कांट्रिब्यूशन देना होगा. इस तरह ऐसा व्यक्ति एक साल में 1,200 रुपये और पूरे टेन्योर में 36 हजार रुपये का योगदान देगा. हालांकि जब वह 60 साल का हो जायेगा, उसे सालाना 30 हजार रुपये मिलेंगे. अगर Pension खाताधारक के साथ अनहोनी हो जाती है तो उसके जीवनसाथी को पचास प्रतिशत पेंशन यानि 1,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे.
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पति-पत्नी को 6000 पेंशन
अगर पति और पत्नी दोनों योजना के लिए पात्र हैं तो दोनों इसे चुन सकते हैं. ऐसे में 60 साल का होने के बाद उन्हें संयुक्त तौर पर प्रति माह छह हजार रुपये मिलेंगे.
इन्हें मिलेगा लाभ
सब्सक्राइबर की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए. एनुअल इनकम 1.5 करोड़ सालाना से कम होनी चाहिए. EPF/NPS/ESIC सब्सक्राइबर्स हैं तो योजना का फायदा नहीं मिलेगा. PM-SYM के बेनेफिशियरी को भी यह लाभ नहीं मिलेगा. अगर इनकम टैक्स जमा करते हैं तो स्कीम से नहीं जुड़ सकते हैं.
04:07 PM IST