PAN-Aadhaar Link: क्या आपने कराया अपना पैन-आधार लिंक? आज से जुर्माना भरना होगा डबल
PAN-Aadhaar Link: आधार कार्ड को पैन कार्ड से 500 रुपये के जुर्माने के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी जो कि अब निकल चुकी है.
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का ये है आसान तरीका
आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का ये है आसान तरीका
PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक नहीं करवाया है, तो अब आपको इस काम के लिए डबल जुर्माना भरना पड़ेगा. आधार कार्ड को पैन कार्ड से 500 रुपये के जुर्माने के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी जो कि अब निकल चुकी है. ऐसे में आधार कार्ड को पैन से लिंक कराना अब आपके लिए और महंगा हो गया है.
आधार कार्ड और पैन कार्ड दो सबसे जरूरी दस्तावेज हैं. इन दो डॉक्यूमेंट के बिना सरकारी हो या प्राइवेट कोई भी काम नहीं होता है. इंकम टैक्स के नियमों के अनुसार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद अनिवार्य है. ऐसे में यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे कैसे खुद अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं.
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आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का ये है आसान तरीका
पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है.
यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा.
OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
इस तरह चेक करें पैन-आधार लिंक है या नहीं
- सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
- इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी.
- 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
06:52 PM IST