न्यू फंड ऑफर में निवेश करना है फायदे का सौदा! जानें NFO के नफा-नुकसान
NFO के जरिये म्यूचुअल फंड कंपनी नई स्कीम ऑफर करती है. NFO आमतौर पर 10 रुपये की फेस वैल्यू पर खुलता है.
एनएफओ बाजार से पूंजी जुटाने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के समान होता है.
एनएफओ बाजार से पूंजी जुटाने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के समान होता है.
न्यू फंड ऑफर (New fund offers-NFO) किसी निवेश कंपनी द्वारा पेश किए गए किसी भी नए फंड के लिए पहला सब्सक्रिप्शन ऑफर है. एनएफओ किसी म्यूचुअल फंड हाउस की नई स्कीम होती है. एनएफओ को सरकार की तरह प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए जनता से पूंजी जुटाने के लिए बाजार में लॉन्च किया जाता है.
न्यू फंड ऑफर
एनएफओ बाजार से पूंजी जुटाने के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) के समान होता है. NFO के जरिये म्यूचुअल फंड कंपनी नई स्कीम ऑफर करती है. NFO आमतौर पर 10 रुपये की फेस वैल्यू पर खुलता है. और यह एक तय अवधि के लिए खुला रहता है. इस तय अवधि के दौरान निवेशक इन्वेस्टमेंट कर सकता है. तय पीरियड खत्म होने के बाद एनओएफ की बिक्री शुरू होती है.
इंटरनेशनल फंड
ये म्यूचुअल फंड विदेशी बाजार में निवेश करते हैं. इन फंड का संचालन भारतीय एसेट मैनजमेंट कंपनी (Assets Management Company-AMCs) करती हैं. एएमसी उबरती अर्थव्यवस्था में निवेश का अच्छा जरिया हैं और इनके माध्यम से अमेरिका, यूरोप जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था में निवेश करने का मौका मिलता है.
US, यूरोप जैसी अर्थव्यवस्था में निवेश का मौका
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क्या NFO में निवेश करना चाहिए या नहीं? जानने के लिए देखिए #MutualFundHelpline https://t.co/GCWSmhnDDk
— Zee Business (@ZeeBusiness) February 17, 2020
अलग-अलग तारीख पर SIP
- आपके पास अगर अलग-अलग तारीख पर निवेश का विकल्प
- ऐसे में महीने में अलग-अलग तारीख पर निवेश करना अच्छी रणनीति
- अपनी जरूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं निवेश
- आपके लिए डेट फंड में निवेश करना जरूरी नहीं
- डेट फंड में मची उथल-पुथल के बीच NRI सेविंग्स अकाउंट सही
डेट फंड
- डेट में शॉर्ट टर्म 3 साल से कम वक्त होता है
- शॉर्ट टर्म में टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा टैक्स
- 3 साल से ज्यादा का वक्त तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग
- लॉन्ग टर्म में 20 फीसदी के साथ इंडेक्सेशन
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इक्विटी फंड
- शॉर्ट टर्म 1 साल से कम का वक्त
- शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर देना होगा 15 फीसदी
- लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा का वक्त है
- लॉन्ग टर्म में 1 लाख रुपये तक के कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं
- 1 लाख रुपये से ज्यादा कैपिटल गेन पर 10 फीसदी टैक्स
08:00 PM IST