National Pension Scheme: कुछ शर्तों के साथ रिटायरमेंट से पहले भी निकाला जा सकता है पैसा, समझिए पूरा हिसाब
National Pension Scheme: राष्ट्रीय पेंशन स्कीम से रिटायरमेंट के बाद तो पैसा निकाला ही जा सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों का पालन करते हुए NPS से पैसा निकाला जा सकता है.
National Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना यानि कि NPS की शुरुआत की गई थी. 2009 में इसे सबके लिए खोल दिया गया. यानि नौकरीपेशा लोग चाहे वह सरकारी हो या किसी कंपनी में, वह अपनी नौकरी के दौरान इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. आमतौर पर नेशनल पेंशन स्कीम में 3 कारणों पर पैसा निकाला जा सकता है. 1. रिटायरमेंट पर, 2. निवेशक की मृत्यु हो जाने पर, 3. मैच्योरिटी से पहले जरूरत होने पर भी पैसा निकाला जा सकता है. सरकार ने कोरोना के दौर में इस स्कीम को और भी आकर्षक बनाने की कोशिश की है. इसलिए पहले इस योजना के तहत 10 साल बाद पैसा निकाला जा सकता था. लेकिन अब 3 साल नौकरी करने के बाद भी ऐसा कर पाना संभव है. जरूरत पड़ने पर पेंशन स्कीम से निश्चित रकम निकाली जा सकती है.
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इन शर्तों पर निकाला जा सकता है पैसा
1. NPS खाते से कुछ अमाउंट में पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए अकाउंट 3 साल पहले खुला होना चाहिए.
2. NPS निवेशक अपने कॉन्ट्रिब्यूशन का सिर्फ 25% ही निकाल सकते हैं. पैसा निकालने के लिए कैलकुलेशन उस राशि पर होगी जिस पर निवेशक ने योगदान किया है. जमा रकम पर मिले अतरिक्त ब्याज आदि की गणना इसके लिए नहीं की जाती है.
3. व्यक्ति बीमारियों के इलाज, शादी, बच्चों के लिए हायर एजुकेशन आदि कारणों पर कुछ पैसे निकाल सकते हैं.
4. आंशिक पैसा केवल 3 बार ही निकाला जा सकता है. दो बार के Withdrawal के बीच 5 साल का अंतर होना चाहिए.
5. लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे बीमारी के चलते फिर से पैसा निकालने की जरूरत पड़ती है तो इस कंडीशन में 5 साल के अंतर की लिमिट नहीं है.
इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
1. पैन कार्ड की फोटोकॉपी
2. कैंसल्ड चेक
3. NPS से मिली रकम की प्राप्ति की रसीद
4. एड्रेस और आईडी प्रूफ
ऐसे करें ऑनलाइन WITHDRAWAL
पेंशन स्कीम के तहत पैसा निकालने के लिए निवेशक ऑनलाइन NPS की वेबसाइट पर आवेदन डाल सकते हैं. इसके अलावा आंशिक निकासी फार्म (601-PW) भरकर भी जरूरी दस्तावेजों के साथ प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (Point of Presence) सर्विस प्रोवाइडर के पास जमा करते हैं. अगर पेंशन अकाउंट में जमा रकम 1 लाख रुपए से कम है, तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.
12:29 PM IST