Pension Scheme : ये स्कीम बन सकती है बुढ़ापे का सहारा, एकमुश्त पैसों के साथ हर महीने मिलेगी पेंशन
अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित आमदनी होती रहे, तो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है.
ये एक स्कीम बन सकती है बुढ़ापे का सहारा, एकमुश्त पैसों के साथ हर महीने मिलेगी पेंशन (Zee Biz)
ये एक स्कीम बन सकती है बुढ़ापे का सहारा, एकमुश्त पैसों के साथ हर महीने मिलेगी पेंशन (Zee Biz)
आप नौकरीपेशा वाले हों या बिजनेसमैन, बुढ़ापे से सभी को गुजरना होता है. बुढ़ापे में शरीर बहुत मेहनत करने की स्थिति में नहीं होता है. ऐसे में पैसा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है क्योंकि आपको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती है. इसीलिए समय रहते रिटायरमेंट की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है. अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको नियमित आमदनी होती रहे, तो नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती है. यहां जानिए इसके बारे में.
जानें क्या है नेशनल पेंशन स्कीम
नेशनल पेंशन स्कीम सरकार की चलाई जा रही यह एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है. जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था. इसे 2009 में सभी कैटगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया. इस योजना के तहत अपनी वर्किंग लाइफ में आपको लंबी अवधि तक निवेश करना होता है. इस स्कीम में आपको 40 फीसदी रकम एन्युटी में लगानी होती है. एन्युटी की रकम से ही आपको आगे चलकर पेंशन के तौर पर प्राप्त होती है.
40 परसेंट की एन्युटी से बनती है पेंशन
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एनपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा रकम का 60 फीसदी हिस्सा एकमुश्त निकाल सकते हैं, वहीं बची हुई 40 परसेंट राशि पेंशन योजना में चली जाती है. 40 परसेंट की एन्युटी की रकम जितनी ज्यादा होगी, बुढ़ापे में आपकी पेंशन उतनी अच्छी आएगी. NPS से फाइनल विद्ड्रॉल पर 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री है. वहीं एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की लिमिट 14 फीसदी है. एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है.
कौन कर सकता है अप्लाई
इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, प्राइवेट नौकरी करने वाले कर्मचारी से लेकर आम नागरिक तक कोई भी अप्लाई कर सकता है. उसकी आयु 18 साल से 70 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा एनआरआई भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. एनआरआई द्वारा किए गए योगदान RBI और फेमा द्वारा रेग्युलेट किए जाते हैं.
एनपीएस खाता ऐसे खोलें
- NPS अकाउंट ऑफलाइन या मैन्युअल रूप से खोलने के लिए, सब्सक्राइबर को पहले PoP-Point of Presence (यह बैंक भी हो सकता है) सर्च करना होगा.
- अपने नजदीकी PoP से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लीजिए और इसे KYC पेपर्स के साथ जमा करें.
- एक बार जब आप शुरूआती निवेश करते हैं तो PoP आपको एक PRAN – स्थायी रिटायरमेंट अकाउंट नंबर भेजेगा.
- इस संख्या और पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को चला सकते हैं.
- इस प्रक्रिया के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होता है.
यदि आप अपने खाते को अपने पैन, आधार/ या मोबाइल नंबर से जोड़ते हैं, तो एक खाता ऑनलाइन खोलना आसान है. आप अपने मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन को मान्य कर सकते हैं. इसके बाद आपको एक PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) मिलेगी जिसकी मदद से आप NPS लॉग इन के लिए कर सकते हैं.
05:33 PM IST