Money Guru: ITR से जुड़ा हर कंफ्यूजन यहां करें खत्म, डेडलाइन है सिर्फ कुछ दिन दूर
Money Guru: आईटीआर फाइल करने की 31 जुलाई आखिरी तारीख है. इनकम टैक्स रिटर्न में सही ITR फॉर्म को चुनें. आपको 80C,और दूसरे डिडक्शन की सही जानकारी देनी चाहिए.
Money Guru: अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) फाइल करते हैं तो आपके लिए 31 जुलाई एक बेहद महत्वपूर्ण तारीख है. ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आईटीआर फाइल करने की यह आखिरी तारीख है. समझदारी यही है कि वक्त पर अपना रिटर्न भर लें. अगर आपको इनकम रिटर्न (ITR Filing 2022) को लेकर अब भी कन्फ्यूजन है तो यहां टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग से समझकर इसे दूर कर सकते हैं.
रिटर्न की चेकलिस्ट
सही ITR फॉर्म को चुनें
80C,अन्य डिडक्शन की सही जानकारी दें
आय को AIS से जरूर मिलाएं
कोई गिफ्ट मिला है, तो फार्म में जानकारी दें
कृषि आय,PF के पैसे की जानकारी भरें
₹50 लाख से अधिक आय पर बैलेंस शीट फाइल करें
टैक्स रिजीम बदला है तो फॉर्म 10IE भरें
कैपिटल गेन आय को कैपिटल गेन अकाइउंट में जमा करवा दें
नौकरीपेशा-क्या रखें ध्यान?
फॉर्म 16,फॉर्म 26AS,AIS स्टेटमेंट मैच करें
HRA क्लेम करते हैं,मकान मालिक का पैन,रेंट रसीद लें
होम लोन ₹2 लाख से अतिरिक्त ब्याज कैरी फॉरवर्ड करें
₹2 लाख तक का हाउसिंग लोन ब्याज सैलेरी से एडजस्ट
F&O से प्रॉफिट बिजनेस इनकम मानी जाएगी
इंट्राडे शेयर की खरीद-बिक्री स्पेक्युलेटिव आय मानी जाएगी
डिविडेंड आय पर टैक्स देना पड़ेगा
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44AD-क्या ध्यान रखें
व्यापारी 44AD का फायदा ले सकते हैं
व्यापारी ITR फॉर्म 4 में रिटर्न फाइल करें
टर्नओवर 2 करोड़ से कम,6% लाभ पर टैक्स
स्कीम से निकलने पर,5 साल तक लाभ नहीं ले सकते
44ADA-कैसे लें फायदा?
जो प्रोफेशनल धारा 44AA में शामिल उन्हीं के लिए
डॉक्टर,वकील,आर्किटेक्ट,फिल्म आर्टिस्ट ले सकते हैं फायदा
कुल रसीद रकम 50 लाख से कम होने पर फायदा
50 लाख से ज्यादा रसीद,टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी
टैक्स ऑडिट की स्थिति में फॉर्म 3 भरना है
44AE-किन के लिए स्कीम
छोटे ट्रांसपोर्टर के लिए,जिनके पास 10 से ज्यादा ट्रक नहीं
ट्रांसपोर्टर के लिए ITR-4 में रिटर्न फाइल करना जरूरी
भारी वाहन तो,1 हजार प्रति टन आय दिखाना जरूरी
हल्के वाहन पर केवल साढ़े 7 हजार प्रति ट्रक आय दिखाएं
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सवाल-जवाब
एक निवेशक जिनकी उम्र-67 साल
पेंशन के अलावा रेंटल इनकम है
बैंक से ब्याज,कृषि आय,बीमा कंपनी से कमिशन आय है
रिटर्न (ITR Filling 2022) के लिए कौन से फॉर्म भरूं?
निवेशक को जवाब
आपकी बीमा कंपनी कमीशन से आय है
आपको फॉर्म 3 भरना होगा
बिजनेस/प्रोफेशन में लाभ से आय तो फॉर्म 3 भरें
एक निवेशक जिनकी उम्र-35 साल
80GGC और 80G में डोनेशन की कोई सीमा है?
निवेशक को जवाब
80GGC-पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन पर छूट
80G-चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन पर टैक्स छूट
80GGC में पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन की सीमा नहीं
चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन आय के 10% तक सीमित
एक निवेशक जिनकी उम्र-60 साल
इम्प्लॉयर से पिछले 4 साल का एरियर मिला है
क्या मौजूदा वित्त वर्ष में पूरा टैक्स देना पड़ेगा?
मैं 30% टैक्स स्लैब में हूं
निवेशक को जवाब
सैलेरी एरियर मिला तो धारा 89 में रिलीफ क्लेम करें
रिटर्न भरने से पहले,फॉर्म 10E जरूर भरें
फॉर्म 10E को ई-फाइलिंग पोर्टल (ITR Filling 2022) पर भर सकते हैं
फॉर्म 10E में कमाई और एरियर का जिक्र होता है
फॉर्म 10E से एरियर में टैक्स छूट ले सकते हैं
एक निवेशक का सवाल
जिम ट्रेनर जिसका रेंट पर जिम है,वो किस स्कीम में जाए?
40AD या 40ADA में आय दिखानी पड़ेगी?
निवेशक को जवाब
जिम का प्रोफेशन धारा 40ADA में नहीं आता
40ADA मे केवल वो प्रोफेशन,जिनका जिक्र 40AA में
धारा 40AD में 6% टैक्स देना पड़ेगा
आय कैश में तो 8% लाभ पर टैक्स देना होगा
एक निवेशक का सवाल
नौकरीपेशा कर्मचारी हूं
FY2021-22 में IPO निवेश से प्रॉफिट हुआ
₹40 हजार का शॉर्ट टर्म गेन के लिए कौन सा फॉर्म भरूं?
निवेशक को जवाब
कैपिटल गेन की आय ITR फॉर्म 2 में दिखाएं
शॉर्ट टर्म गेन पर 15% की दर से टैक्स लगेगा
STT भरने के भरना भी जरूरी
STT-सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स
एक निवेशक का सवाल
मां के मेडिक्लेम प्रीमियम पेमेंट पर कितनी छूट?
कंपनी से मिले कोरोना के इलाज के पैसों पर टैक्स छूट है?
निवेशक को जवाब
मां के मेडिकल बेनेफिट प्रीमियम पर टैक्स छूट ले सकते हैं
मां के इलाज खर्च पर ₹50 हजार तक छूट ले सकते हैं
कोविड के इलाज के लिए पैसे,पूरी तरह टैक्स से माफ
कोरोना के इलाज के लिए कंपनी से पैसे मिले,तो टैक्स छूट
एक निवेशक का सवाल
पिछले साल के रिटर्न (ITR Filing 2022) में TDS का साल गलत लिख दिया
गलत जानकारी के चलते रिफंड में दिक्कत,क्या करें?
निवेशक को जवाब
ITR में किसी गलती को सुधार सकते हैं
धारा 154 में रेक्टिफिकेशन अप्लाई करना जरूरी
टैक्स कमिश्नर को भी गलती की जानकारी दे सकते हैं
एक निवेशक का सवाल
नई टैक्स रिजीम में कन्वेयन्स अलाउंस टैक्सेबल है?
सैलेरी स्लिप में कन्वेयन्स अलाउंस की छूट मिलेगी?
निवेशक को जवाब
FY 2018-19 से कन्वेयन्य अलाउंस पर छूट नहीं
अब ₹50 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है
स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलेरी का नॉन टैक्सेबल हिस्सा है.
08:30 PM IST