अब आसानी से नहीं मिलेगा टर्म इंश्योरेंस प्लान, कोरोना की दूसरी लहर के बाद कंपनियों ने अपनाए सख्त नियम
Term Insurance Plan: अगर आप प्योर प्रोटक्शन प्लान यानी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा सख्त मानकों से गुजरना होगा.
(Representational Image)
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Term Insurance Plan: अगर आप प्योर प्रोटक्शन प्लान यानी टर्म इंश्योरेंस प्लान (Term Insurance Plan) लेने की सोच रहे हैं, तो अब आपको ज्यादा सख्त मानकों से गुजरना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों (Life insurance companies) ने अंडराइटिंग के नियम काफी सख्त कर दिए हैं. दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर (Coronavirus second wave) के बाद इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम में तगड़ी बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में कंपनियां अब अपना रिस्क मैनेजमेंट काफी कड़े कर रही हैं.
लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के नए नियमों के मुताबिक, होम आइसोलेशन के जरिए भी आप कोविड-19 नेगेटिव (COVID19 Negative Report) होते हैं, तो 3 महीने तक किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस प्लान (Term Insurance Policy) नहीं खरीद सकते हैं. इसके अलावा, टेलीमेडिकल की जगह अब टर्म इंश्योरेंस के लिए कंपनियां संपूर्ण मेडिकल टेस्ट पर ही जोर दे रही हैं.
क्लेम के बोझ ने किया बेबस!
कोरोना की दूसरी लहर में अचानक क्लेम के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनियां अपना रिस्क मैनेजमेंट सख्त कर रही हैं. इंश्योरेंस कंपनियों ने भी टर्म पोर्टफोलियो की रिस्क बढ़ा दी है. कुछ कंपनियों ने टर्म इंश्योरेंस के लिए वैक्सीनेशन से शर्त जोड़ दी है. वहीं, रीइंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से टर्म इंश्योरेन्स में वैक्सीनेशन को शामिल किया जा रहा है.
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टर्म इंश्योरेंस प्लान लिमिटेड पीरियड के लिए पूर्व निर्धारित प्रीमियम पर कवरेज प्रदान करती है. अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो डेथ बेनेफिट की रकम पॉलिसीधारक के नॉमिनी को दी जाती है. यहां यह ध्यान रखें कि टर्म इंश्योरेंस कोई निवेश नहीं है. इसका फायदा पॉलिसी धारकी की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली को मिलता है. यानी, एएक तरह से फैमिली की फाइनेंशियल सिक्युरिटी के लिए यह एक कवरेज प्लान है.
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07:07 PM IST