ITR Filing FY 2021-22: अभी तक नहीं भरा इनकम टैक्स रिटर्न? जानिए आखिरी तारीख और पेनल्टी
ITR filing FY 2021-22: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return) करने की तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में आपको समय रहते ITR फाइल कर लेना चाहिए. वरना पेनल्टी देवनी होगी.
ITR filing FY 2021-22: नौकरी करने वालों और नॉन-ऑडिटेबल अकाउंट्स (non-auditable accounts) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return) करने की तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में आपको समय रहते ITR फाइल कर लेना चाहिए. वरना आपको देरी से ITR फाइल करने पर पेनल्टी देनी होगी.
Income Tax Return filing last date
जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट ऑडिट नहीं है उनके लिए FY 2021-2022 में ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है.
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समय पर फाइल करने पर मिलेगा फायदा
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अगर आप ITR समय पर फाइल करते हैं, तो आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं. जैसे कि बैंक से जल्दी से लोन का अप्रूव होना, जल्द से जल्द टैक्स रिफंड, सरकारी टेंडर के लिए जल्द मंजूरी से लेकर कई अधिक फायदे आपको मिलते हैं. (income tax return Filing benefits) सबसे जरूरी बात ये है कि आप देश की ग्रोथ का हिस्सा है. इसलिए आपको डेडलाइन खत्म होने से पहले-पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए.
ITR भरने की डेडलाइन पेनल्टी
रूल्स के मुताबिक, अगर आप डेडलाइन खत्म होने के बाद ITR फाइल करते हैं, तो आपको 5,000 पेनल्टी देनी होगी. (ITR filing late fees) ITR देरी से फाइल करने के चलते ही पेनल्टी लगाई जाती है. अगर टैक्सपेयर की टोटल इनकम 5 हजार से अधिक नहीं है, तो उसके 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
कैसे करें ITR फाइल
सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं.
फॉर्म पर रिटर्न फाइल करें
- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिजिटल सिग्नेचर करें
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न में डेटा भरना
- रिटर्न में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करके और उसके बाद रिटर्न फॉर्म आईटीआर-वी में रिटर्न का वेरिफिकेशन जमा करना
- अगर टैक्सपेयर डिजिटल सिग्नेचर के बिना रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसे अपने ITR-V Form की 2 कॉपी जमा करनी होगी
05:50 PM IST