PPF Account for Minor: कब, कहां और कैसे खुलवा सकते हैं बच्‍चों के लिए पीपीएफ अकाउंट? जानिए प्रोसेस और जरूरी बातें

अगर आप अपने बच्‍चे के भविष्‍य के लिए निवेश की बेहतर स्‍कीम की तलाश कर रहे हैं, जो किसी भी तरह के जोखिम से मुक्‍त हो और गारंटीड रिटर्न देने वाली हो, तो पीपीएफ आपके लिए बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है.
PPF Account for Minor: कब, कहां और कैसे खुलवा सकते हैं बच्‍चों के लिए पीपीएफ अकाउंट? जानिए प्रोसेस और जरूरी बातें

बच्‍चे के जन्‍म के साथ ही उसके भविष्‍य की भी तमाम चिंताएं सताने लगती हैं. इन समस्‍याओं से छुटकारा पाने का एक सबसे बेहतर तरीका है निवेश. आप जितनी जल्‍दी निवेश शुरू कर देंगे, उतनी ही जल्‍दी इस चिंता से मुक्‍त हो जाएंगे. अगर आप भी अपने बच्‍चे के भविष्‍य के लिए निवेश की बेहतर स्‍कीम की तलाश कर रहे हैं, जो किसी भी तरह के जोखिम से मुक्‍त हो और गारंटीड रिटर्न देने वाली हो, तो पीपीएफ आपके लिए बेहतर विकल्‍प साबित हो सकता है. पीपीएफ अकाउंट को बच्‍चों के लिए भी खुलवाया जा सकता है. वर्तमान में इस स्‍कीम में 7.1 के हिसाब से ब्‍याज मिल रहा है. कंपाउंडिंग इंटरेस्‍ट होने के कारण इस स्‍कीम में आपको अच्‍छा खासा मुनाफा हो सकता है. लेकिन अकाउंट खुलवाने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें जान लेना चाहिए.

अकाउंट खोलने की कोई न्‍यूनतम उम्र नहीं

बच्‍चों के लिए पीपीएफ अकाउंट खुलवाने की कोई न्‍यूनतम उम्र नहीं है, उसके जन्‍म से लेकर कभी भी अकाउंट खोला जा सकता है. बच्‍चों का पीपीएफ खाता उसके अभिभावक द्वारा खोला जाता है. इसमें निवेश भी अभिभावक ही करते हैं. लेकिन 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्‍चा अपने अकाउंट को खुद ही हैंडल कर सकता है और खुद उसमें निवेश कर सकता है. पीपीएफ में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 सी के तहत टैक्स छूट का भी प्रावधान है. बच्चे के PPF account में जमा की गई रकम, उसके माता​-पिता या अभिभावक की कमाई से जमा हुई है, तो माता-पिता या अभिभावक उस पर Section 80C के तहत, टैक्स छूट भी ले सकते हैं.

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कैसे खुलवाएं बच्‍चों का पीपीएफ अकाउंट

बैंक या पोस्ट ऑफिस, जहां आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, वहां पीपीएफ अकाउंट खोलने का फॉर्म मिल जाता है. आप सबसे पहले फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें. फॉर्म के साथ बच्‍चे के माता​ पिता या कानूनी अभिभावक के पासपोर्ट साइज फोटो और KYC डॉक्‍यूमेंट्स देने होंगे. इसके अलावा बच्‍चे की उम्र का प्रमाण पत्र चाहिए होगा. इसके लिए आप बाल आधार, अस्‍पताल से प्राप्‍त जन्म प्रमाणपत्र या कोई अन्य सरकारी रूप से मान्य जन्मतिथि प्रमाण जमा कर सकते हैं. सभी दसतावेजों के साथ फॉर्म को जमा करें. इसके बाद बच्‍चे के नाम पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा. कई बैंक ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा भी देने लगे हैं, लेकिन इसके लिए बच्‍चे के अभिभावक का बैंक में पहले से सेविंग्‍स अकाउंट होना जरूरी है.


मैच्‍योरिटी से पहले बंद करना हो तो...

पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए खोला जाता है. लेकिन अगर आप इसे समय से पहले बंद करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, जिन्‍हें जानना जरूरी है. जैसे- मेच्योरिटी के पहले पीपीएफ खाते को सिर्फ तभी बंद किया जा सकता है, जब मध्‍यावधि में ही बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आपको पैसों की जरूरत हो. इसके लिए बच्‍चे के पैरेंट्स को उस मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन पाने का प्रमाण भी देना होता है. लेकिन अकाउंट बंद कराने की ये सुविधा अभिभावकों को अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद ही मिलती है. इसके अलावा अगर अभिभावक उस अकाउंट में से आंशिक निकासी करना चाहते हैं, तो भी उन्‍हें इस बात का सबूत देना होगा कि पैसों की जरूरत उनके बच्‍चे के लिए है.

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