Tax Saving Tips: अब भी है टैक्स बचाने का मौका, आपके ये खर्चे ही बचाएंगे आपका पैसा; जानें कैसे
Tax Saving Tips: अगर आप Investment Proof सबमिट करना भूल गए, या किसी कारण से नहीं कर पाए, तो भी आप अभी भी अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा टैक्स में कटने से बचा सकते हैं. हम आपको इसके तरीके बता रहे हैं.
Tax Saving Tips: अगर आप टैक्स सेविंग के लिए अपने इंप्लॉयर को इन्वेस्टमेंट प्रूफ (Investment Proof) देना भूल गए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इसके बावजूद टैक्स बचा सकते हैं. टैक्स रिटर्न भरना (ITR Filing) जल्दी ही शुरू हो जाएगा. इसके पहले सैलरीड प्रोफेशनल्स को अपने इंप्लॉयर को टैक्स असेसमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट प्रूफ देना होता है, ताकि वो निवेश और खर्च दिखाकर सरकार की ओर से मिल रही टैक्स बैनेफिट्स का फायदा उठा सकें. आमतौर पर कंपनियां जनवरी से मार्च के बीच में ही अपने कर्मचारियों से प्रूफ सबमिट करने को कहती हैं, लेकिन अगर आप प्रूफ सबमिट करना भूल गए, या किसी कारण से नहीं कर पाए, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप अभी भी अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा टैक्स में कटने (How to save tax) से बचा सकते हैं. हम आपको इसके तरीके बता रहे हैं.
1. HRA पर बचाएं टैक्स (HRA Exemption)
अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको अपनी रेंट की रसीद दिखानी होती है. इसके साथ आपको मकान मालिक का पैन कार्ड भी देना होता है. आप आईटीआर फाइल करते वक्त एचआरए क्लेम कर सकते हैं. सरकार HRA पर आपको टैक्स छूट देती है. आप जितना भी किराया देते हैं, वो आपकी टैक्सेबल इनकम से घट जाती है.
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2. सेक्शन 80C के तहत टैक्स बचाने का मौका (Section 80C)
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80C के तहत आपको डेढ़ लाख तक की टैक्स छूट मिलती है. इसके तहत आपके कई तरीकों के निवेश पर आपको टैक्स डिडक्शन क्लेम करने का ऑप्शन मिलता है. इन्वेस्टमेंट प्रूफ न दे पाने की स्थिति में हो सकता है कि ये आपके Form 16 में नहीं दिखे, लेकिन फिर भी आईटीआर फाइलिंग के वक्त आप इसपर छूट मांग सकते हैं. हालांकि, ये ध्यान रखिए कि आप 31 मार्च के पहले के निवेश पर ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
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किन-किन चीजों पर मांग सकते हैं 80C के तहत छूट? (80C Tax Deduction)
- आप प्रॉविडेंट फंड में किए गए अपने हिस्से के निवेश पर छूट मांग सकते हैं. इंप्लॉईज़ प्रॉविडेंट फंड स्कीम के तहत सैलरीड प्रोफेशनल अपने हिस्से के 12% पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
- बच्चे की ट्यूशन फीस पेमेंट सेक्शन 80C के तहत छूट की पात्र होती है. इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर प्ले स्कूल, नर्सरी से लेकर कोचिंग तक के खर्च पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं.
- प्रॉपर्टी ट्रांसफर या खरीद में स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस पर अगर आप टैक्स छूट की श्रेणी में आते हैं, तो आप इसे भी 80C में कवर कर सकते हैं.
- लाइफ इंश्योरेंस पर भरे गए प्रीमियम पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है, लेकिन आप ये छूट तभी क्लेम कर सकते हैं, जब आपका सालाना प्रीमियम 5 लाख से कम हो.
10:59 PM IST