₹1.5 लाख तक TAX बचाने का आखिरी मौका, बैंक की ये पॉपुलर स्कीम आएगी काम
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है. अगर आप इस वित्त वर्ष में टैक्स बचाना चाहते हैं तो बैंक की बहुत पॉपुलर स्कीम आपके लिए मददगार हो सकती है.
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब बहुत कम समय बचा है. अगर आपको वित्त वर्ष 2023-24 में इनकम टैक्स की बचत करनी है तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट 31 मार्च तक हर हाल में करना होगा क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष 2024-25 शुरू हो जाएगा. टैक्स बचाने में बैंक की पॉपुलर स्कीम फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) आपके काम आ सकती है. लेकिन इसके लिए आपको 5 साल की एफडी में निवेश करना होगा. ये स्कीम ₹1.5 लाख तक टैक्स बचा सकती है. जानिए कैसे-
टैक्स सेविंग एफडी के नाम से मशहूर है 5 साल की FD
आमतौर पर एफडी पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता. इसका कारण है कि इसमें आप जो भी ब्याज कमाते हैं, वो आपकी एनुअल इनकम में जुड़ जाता है. ऐसे में अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं तो स्लैब रेट के हिसाब से आपको इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है. लेकिन 5 साल की एफडी को टैक्स सेविंग एफडी के तौर पर जाना जाता है. 5 साल की एफडी में आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C का फायदा मिलता है. सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं.
सभी बैंकों और पोस्ट ऑफिस में मिलेगा विकल्प
5 साल की टैक्स सेविंग एफडी का ऑप्शन आपको सभी बैंकों में मिल जाता है. साथ ही आपको ये विकल्प पोस्ट ऑफिस में भी आसानी से मिल जाएगा. हालांकि अलग-अलग बैंकों और पोस्ट ऑफिस में इसकी ब्याज दर अलग-अलग हो सकती है. ऐसे में जहां आपको बेहतर ब्याज मिल रहा हो, वहां आप इस एफडी में निवेश कर सकते हैं.
5 साल से पहले ब्रेक करने पर ये नुकसान
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5 साल की एफडी को अगर आप मैच्योरिटी से पहले ब्रेक करवाते हैं तो इस पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता. साथ ही आपको पेनाल्टी भी देनी होती है. नियम के मुताबिक अगर आप मैच्योरिटी से पहले एफडी ब्रेक करवाते हैं तो जिस साल एफडी तुड़वाते हैं, उस साल वो पूरी रकम जिस पर आपने इनकम टैक्स छूट का लाभ लिया है, आपकी आय में जोड़ दी जाएगी. इसके अलावा ब्याज को भी आपकी इनकम में जोड़ दिया जाता है. इसके बाद आप इनकम टैक्स की जिस स्लैब में भी आते हैं, उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है.
क्या है 80C
80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 का हिस्सा है. इसमें निवेश के उन ऑप्शंस का जिक्र किया गया है जिसमें आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इन स्कीम्स में निवेश करके सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कुल टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख रुपए पर टैक्स बचा सकते हैं. ज्यादातर लोग वित्त वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स बचाने के लिए इनमें निवेश करते हैं.
10:53 AM IST