Tax Due Dates in August, 2023: अगस्त में भी आ रही हैं टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी डेडलाइन, अब इन्हें मिस न कर देना
Tax Due Dates in August, 2023: अब ऑडिट के तहत आने वाली कंपनियों और बिलेटेड/रिवाइज्ड आईटीआर भरने वालों के लिए अक्टूबर और दिसंबर में डेडलाइन आने वाली है. लेकिन टैक्स को लेकर अगस्त महीने में भी कुछ अहम तारीखें हैं जो टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी हैं.
Tax Due Dates in August, 2023: सैलरीड टैक्सपेयर्स, बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई के साथ ही बीत चुकी है. अब ऑडिट के तहत आने वाली कंपनियों और बिलेटेड/रिवाइज्ड आईटीआर भरने वालों के लिए अक्टूबर और दिसंबर में डेडलाइन आने वाली है. लेकिन टैक्स को लेकर अगस्त महीने में भी कुछ अहम तारीखें हैं जो टैक्स भरने वालों के लिए जरूरी हैं.
1. 7 अगस्त
जुलाई, 2023 के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) के लिए डिपॉजिट करने की आखिरी तारीख 7 अगस्त है.
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2. 14 अगस्त
जून, 2023 के लिए सेक्शन 194-IA, 194M और 194S के तहत काटे गए टैक्स के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त है.
3. 15 अगस्त
जुलाई के लिए चालान के बिना किसी सरकारी ऑफिस में TDS/TCS काटा गया है तो वहां Form24G जमा करने की आखिरी तारीख है 15 अगस्त.
4. 30 अगस्त
194-IA, 194M 194-IB और 194S सेक्शन के तहत जुलाई में काटे गए टैक्स के लिए चालान-कम-स्टेटमेंट जारी करने की ड्यू डेट 30 अगस्त है.
5. 31 अगस्त
ऐसे टैक्सपेयर्स जो 31 अक्टूबर, 2023 तक रिटर्न डाल सकते हैं, उनके लिए section 11(1) के तहत पिछले साल की इनकम को अगले साल या भविष्य में अप्लाई करने की सुविधा उठाने के लिए Form 9A के तहत ऐप्लीकेशन डालने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त है. section 10(21) और section 11(1) के तहत Form 10 डालने की भी आखिरी तारीख यही है.
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04:44 PM IST