1 अप्रैल से नए टैक्स रिजीम में क्या बदलाव हुआ है? वित्त मंत्रालय ने बताई असल जानकारी
New Tax Regime From 1st April 2024: वित्त मंत्रालय ने कहा कि नए टैक्स रिजीम के बारे में गलत जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा होने का मामला देखने को मिला है. मंत्रालय ने साफतौर पर कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
New Tax Regime From 1st April 2024
New Tax Regime From 1st April 2024
New Tax Regime From 1st April 2024: टैक्सपेयर्स के लिए अहम जानकारी है. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर नए टैक्स रिजीम को लेकर सर्कुलेट हो रही जानकारी पर स्पष्टता दी है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि नए टैक्स रिजीम के बारे में गलत जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा होने का मामला देखने को मिला है. मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि 1 अप्रैल 2024 से टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
वित्त मंत्रालय ने बताई सच्चाई
वित्त मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर क्लियरिफिकेशन दिया गया है. मंत्रालय का कहना है कि नए टैक्स रिजीम को वित्त विधेयक 2023 में सेक्शन 115BAC(1A) के अंतर्गत पेश किया गया था. ओल्ड टैक्स रिजीम पहले से मौजूद है. नए टैक्स रिजीम वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 से कंपनियों और फर्म्स के अलावा आम टैक्सपेयर्स के लिए डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में लागू है.
मंत्रालय ने बताया कि नए टैक्स रिजीम में टैक्स रेट कम है. हालांकि इसमें कई तरह के एग्जम्प्शन और डिडक्शन (सैलरी से 50 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन और 15,000 फैमिली पेंशन के अलावा) लागू नहीं है. जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में एग्जम्प्शन और डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
सैलरीड के पास टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन
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नया टैक्स रिमीज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. हालांकि टैक्स पेयर्स अपने फायदे को देखते हुए ओल्ड या न्यू कोई भी टैक्स रिजीम चुन सकता है. नए टैक्स रिजीम से बाहर निकलने का ऑप्शन आकलन वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है. बिना बिजनेस वाले पात्र लोगो के लिए प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए टैक्स रिजीम चुनने का ऑप्शन होगा. इसका मतलब कि वो एक फाइनेंशियल ईयर नए टैक्स रिजीम को चुन सकते हैं तो दूसरे में ओल्ड टैक्स रिजीम का भी ऑप्शन ले सकते हैं.
Tax Regime & Tax Rates
09:02 AM IST