ITR Forms for AY 2023-24: जारी हो गए अपडेटेड आईटीआर फॉर्म, ITR-1 से लेकर ITR-6 तक, जानें आपको कौन सा भरना है
ITR Forms for AY 2023-2024: CBDT ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नॉटिफिकेशन के माध्यम से ITR Form- ITR-1 SAHAJ, ITR-2, ITR-3, ITR-4 SUGAM, ITR-5, ITR-6, ITR-V और इनकम टैक्स रिटर्न एकनॉलेजमेंट फॉर्म जारी हुए हैं.
ITR Forms for AY 2023-2024: टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स अथॉरिटी की तरफ से एक जरूरी अपडेट है. सरकार ने इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए 2022-23 के लिए और असेसमेंट ईयर 2023-24 (2022-23 में हुई आय के लिए) आईटीआर फॉर्म को नोटिफाई किया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इंडिविजुअल और बिजनेसेज़ के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए फॉर्म नोटिफाई किए हैं. 10 फरवरी के तारीख वाले एक नॉटिफिकेशन के माध्यम से ITR Form- ITR-1 SAHAJ, ITR-2, ITR-3, ITR-4 SUGAM, ITR-5, ITR-6, ITR-V (प्रमाणीकरण फॉर्म) और (इनकम टैक्स रिटर्न एकनॉलेजमेंट फॉर्म) आईटीआर पावती प्रपत्र जारी हुए हैं. आप अपडेटड आईटीआर फॉर्म्स को इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं- https://egazette.nic.in
हमेशा से पहले जारी किए गए ITR Forms
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2023-24 (2022-23 में हुई आय के लिए) के आयकर रिटर्न फॉर्म को बहुत जल्दी नोटिफाई कर दिया है, जिससे टैक्सपेयर्स को अपनी इनकम के रिटर्न तैयार करने में मदद मिलेगी. पिछले साल ऐसे फॉर्म अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी किए गए थे. एक अच्छी खबर है कि बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स के उपयोग वाले आईटीआर-1 और आईटीआर-4 पहले से आसान कर दिए गए हैं.
TRENDING NOW
ये भी पढ़ें: New Tax Slabs: इस साल नए टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं ITR? एक फॉर्म से बनेगा काम, जानें कैसे स्विच कर पाएंगे
ITR Form 1
वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं. 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्य सोर्स को भी शामिल किया जाता है. 5000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है, किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया हो, कैपिटल गेन्स से कमाते हों, एक से ज्यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम करते हों या फिर बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं.
ITR Form 2
अगर आपकी कमाई 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो ये फॉर्म आपके लिए है. इसके तहत एक से ज्यादा आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपए से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई 5000 रुपए से ज्यादा की कमाई के बारे में बताना होता है. इसके अलावा अगर पीएफ से ब्याज के तौर पर कमाई हो रही है, तब भी ये फॉर्म भरा जाता है.
ये भी पढ़ें: Tax on Gold: घर में गोल्ड रखा है तो आपके लिए है खबर, बजट की ये घोषणा दिलाएगी टैक्स छूट, लेकिन ये रहेगी शर्त
ITR Form 3
बिजनेसमैन, इक्विटी अनलिस्टेड शेयर में निवेश किया हो, किसी कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई कर रहे हों, तो आप ITR Form 3 भर सकते हैं. इसके अलावा ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए की इनकम होती है, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं.
ITR Form 4
इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए होता है. अगर आपकी इनकम अपने बिजनेस या किसी पेशे से होती है जैसे डॉक्टर-वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म्स (LLP के अलावा) चलाने वाले, धारा 44एडी और 44एई के तहत इनकम करने वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्यादा की कमाई करने वाले लोग इस फॉर्म को भरते हैं. अगर आप फ्रीलांसर हैं लेकिन सालाना कमाई 50 लाख से ज्यादा है, तो भी ये फॉर्म आप भर सकते हैं.
ITR Form 5
आईटीआर 5 उन संस्थाओं के लिए होता है, जिन्होंने खुद को फर्म, LLPs, AOPs, BOIs के रूप में रजिस्टर्ड करा रखा है. एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है.
ITR Form 6 और 7
जिन कंपनियों को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलती है, उनके लिए ITR Form 6 होता है. जिन्हें 139(4A) या सेक्शन 139(4B) या सेक्शन 139(4C) या सेक्शन 139(4D) के तहत रिटर्न दाखिल करना होता है, उन कंपनियों और लोगों को ITR Form 7 भरने की जरूरत होती है.
06:22 PM IST