Income Tax latest news : जानिए सैलरी क्लास को क्या मिला बजट में, इस Slab से भरना होगा इनकम टैक्स रिटर्न
Income Tax latest news : फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 (Union Budget 2021) पेश कर दिया है.
इनकम टैक्स की स्लैब (Income Tax Slab rates) जस की तस बनी रहेंगी. (Reuters)
इनकम टैक्स की स्लैब (Income Tax Slab rates) जस की तस बनी रहेंगी. (Reuters)
Income Tax latest news : बजट 2021 (Union Budget 2021) में सैलरी क्लास के हाथ कुछ नहीं लगा. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में सैलरी क्लास के लिए कोई ऐलान नहीं किया. यानि इनकम टैक्स की स्लैब (Income Tax Slab rates) जस के तस बने रहेंगे. हालांकि एग्री इंफा डेवलपमेंट सेस (Agriculture Infrastructure और development Cess) लगाया जाएगा.
बीते साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने Salary Class के लिए दो Tax Option दिए थे, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लागू हैं. Taxpayer इनकम टैक्स Return भरते समय कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं. यानि नया Tax Slab या पुराना. यह 2021-22 में भी लागू रहेगा. नए Tax स्लैब में सभी तरह की छूट को खत्म कर दिया गया है. इसमें किसी भी Tax सेविंग योजना को शामिल नहीं किया गया है. अगर Tax payer पुराने टैक्स स्लैब को चुनते हैं तो उन्हें सभी तरह के कर छूट का फायदा मिलता रहेगा.
नए Tax स्लैब में ये कटौती बाहर
80सी में निवेश
मकान किराया भत्ता (HRA)
यात्रा भत्ता (TA)
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Mediclaim)
Standard deduction
बचत खाता पर ब्याज (Saving Bank Interest)
शिक्षा ऋण का ब्याज (Education Loan Interest)
राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश (NSC)
होम लाने के ब्याज पर छूट (Home Loan Interest)
धारा 16 के तहत मनोरंजन भत्ता (Entertainment Tax)
TRENDING NOW
नए Tax स्लैब के फायदे
VRS से मिली रकम
Retirement पर PL के बदले नकद भुगतान
डेथ मेच्योरिटी अमाउंट
GPF से मिलने वाला ब्याज
सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली राशि
स्कॉलरशिप
Gratuity
Tax rebate on 1.5 lac investment
खेती बाड़ी से आय
जीवन बीमा से आय
Tax Slab
मौजूदा Tax Slab में 2.5 लाख रुपये तक की आय Tax Free बनी रहेगी. ढाई लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपये तक की आय पर Tax नहीं लगेगा. नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प है. यानि यह बदलाव शर्तों के साथ है. इसके लिए आपको निवेश पर मिलने वाले छूट का फायदा छोड़ना होगा. अगर आप निवेश में छूट लेते हैं, तो टैक्स की पुरानी दर ही मान्य होगी.
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03:22 PM IST