Income tax डिपार्टमेंट जारी कर रहा नया ITR फॉर्म, टैक्सपेयर्स को मिलेगा बड़ा फायदा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) ने आज नया आईटीआर फॉर्म (ITR Form) जारी करने की घोषणा की है. विभाग के इस कदम से सरकार द्वारा लिए गए कोरोना वायरस के राहत उपायों का सीधा फायदा टैक्स पेयर्स को भी मिल सकेगा. CBDT ने बताया कि इस महीने के आखिरी तक नया आईटीआई फॉर्म जारी कर दिया जाएगा.
CBDT ने बताया कि इस महीने के आखिरी तक नया आईटीआई फॉर्म जारी कर दिया जाएगा.
CBDT ने बताया कि इस महीने के आखिरी तक नया आईटीआई फॉर्म जारी कर दिया जाएगा.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) ने आज नया आईटीआर फॉर्म (ITR Form) जारी करने की घोषणा की है. विभाग के इस कदम से सरकार द्वारा लिए गए कोरोना वायरस के राहत उपायों का सीधा फायदा टैक्स पेयर्स को भी मिल सकेगा. CBDT ने बताया कि इस महीने के आखिरी तक नया आईटीआई फॉर्म जारी कर दिया जाएगा.
CBDT कर रहा है संशोधन
CBDT ने बताया कि टैक्सपेयर्स को फायदा देने के लिए रिटर्न फॉर्म में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं. बता दें टैक्सपेयर्स वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फॉर्म में 1 अप्रैल 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के दौरान किए गए लेनदेन का फायदा उठा सकते हैं. CBDT ने वित्त वर्ष 2019-20 (एसेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है.
CBDT revising Income Tax Return(ITR) forms to enable taxpayers to avail benefits of timeline extension due to Covid-19 situation.@nsitharamanoffc@Anurag_Office@FinMinIndia#IndiaFightsCorona#StayHomeStaySafe #WeCare pic.twitter.com/V4KOnSPeJq
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 19, 2020
IT department ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इस बारे में ट्वीट भी किया गया है. आईटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट में लिखा है कि CBDT की ओर से आईटीआर फॉर्म में संशोधन किए जा रहे हैं. इस संशोधन का सीधा फायदा टैक्सपेयर्स को मिलेगा. CBDT ने कहा कि टैक्सपेयर्स को अप्रैल से जून 2020 की अवधि के बीच किए गए निवेश और लेनदेन का लाभ उठाने के लिए इसमें संशोधन किए जा रहे हैं.
कोरोना वायरस से लड़ना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है#StayHomeSaveLifes #COVID19 #StayHome @AnilSinghvi_ pic.twitter.com/lyImUmwf5r
— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020
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31 मई तक आएगा नया फॉर्म
इसके साथ ही CBDT ने बताया कि संशोधित फॉर्म के लिए सॉफ्टवेयर और रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटी में बदलाव करने होंगे. इन बदलावों को करने के बाद ही 31 मई 2020 तक टैक्सपेयर्स को संशोधित फॉर्म उपलब्ध होगा. इसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न डेडलाइन को भी बढ़ा दिया हैं.
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30 जून तक बढ़ी डेडलाइन
बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप जारी लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स की धारा 80C (LIC, PPC, NSC आदि), 80D (मेडिक्लेम), 80G (डोनेशन) में निवेश/भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून, 2020 तक कर दी है.
05:47 PM IST