PF Account से निकालनी है रकम तो पूरी करनी होगी ये शर्त, जानें कैसे ऑनलाइन ट्रांसफर होगा पैसा ?
अगर आप भी अपने पीएफ की रकम को अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो घर बैठे-बैठे इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं. बस इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी.
जानें पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की शर्तें और आसान तरीकाा (DNA)
जानें पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने की शर्तें और आसान तरीकाा (DNA)
रिटायरमेंट के बाद या 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार होने पर प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है. इसके अलावा कई बार घर में शादी, मेडिकल इमरजेंसी या कुछ अन्य ऐसी परेशानियां भी पैदा हो जाती हैं, जब अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है. ऐसे में पीएफ के पैसों की निकासी की जरूरत पड़ती है. अगर आप भी अपने पीएफ की रकम को अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो घर बैठे-बैठे इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं. बस इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. यहां जानिए इसके बारे में.
EPFO से पैसा निकालने की शर्तें
- EPFO से पूरा पैसा दो ही शर्तों पर निकाला जा सकता है, पहली आपका रिटायरमेंट हो चुका हो और दूसरा आप बेरोजगार हों. ध्यान रहे ईपीएफओ 55 साल से ज्यादा की उम्र को ही रिटायरमेंट की उम्र मानता है. रिटायरमेंट से एक वर्ष पहले तक आपको सिर्फ 90 फीसदी राशि ही निकालने की अनुमति होगी.
- बेरोजगारी के एक महीने बाद भी आप सिर्फ 75 फीसदी ही राशि निकाल सकते हैं. बकाया राशि को नए रोजगार मिलने पर आपके नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
- यदि कर्मचारी 5 सालों तक निरंतर सेवा में है, तो वो घर के निर्माण या खरीद के लिए राशि निकाल सकता है. वहीं होम लोन के लिए कर्मचारी को कम से कम 3 साल तक सेवा में होना जरूरी है. ऐसे में वो 90 फीसदी तक राशि निकाल सकता है. शादी जैसी जरूरत के लिए कर्मचारी को 7 साल तक सेवा में होना जरूरी है. ऐसे में वो अपनी जमा राशि का 50 फीसदी तक निकाल सकता है. मेडिकल उपचार के लिए कोई शर्त नहीं है.
- ईपीएफ का पैसा निकालने के लिए आप UAN और आधार को अपने EPF अकाउंट से जोड़कर ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास एक्टिव UAN नंबर, बैंक अकाउंट जो यूएएन के साथ लिंक हो और पैन और आधार संबंधी जानकारी होनी चाहिए, जो EPF अकाउंट से जुड़े होने चाहिए.
PF का पैसा निकालने का प्रॉसेस
STEP 1: ईपीएफओ के मेंबर को ई-सेवा पोर्टल unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
STEP 2: इसके बाद Manage पर क्लिक करें और KYC को सिलेक्ट करके अपना KYC चेक कर लें.
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STEP 3: इसके बाद 'Online Services' टैब में जाकर 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें.
STEP 4: अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा. इस पेज पर सदस्य को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा. इसके बाद 'Verify' पर क्लिक करना होगा.
STEP 5: बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' को अप्रूव करने की जरूरत पड़ती है.
STEP 6: अब 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करना होगा.
STEP 7: अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा. यहां आपको वही विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं.
STEP 8: सदस्य को अब अपना पूरा पता एंटर करना होगा. साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
STEP 9: अब नियमों व शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करना होगा.
STEP 10: अब आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. उसको डालकर क्लेम पर क्लिक करें. कुछ समय बाद आपके पीएफ की रकम आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी.
01:32 PM IST