GST on Online Gaming: जीएसटी एक्ट में संशोधन पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, शुक्रवार को लोकसभा में पेश होगा बिल
Online Gaming, Casino और Horse Racing पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर अमेंडमेंट लाया गया था, जो अब कैबिनेट में मंजूर हो गया है.
Online Gaming, Casino और Horse Racing के लिए GST Act में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूरी मिल गई है. बुधवार को आई खबर के मुताबिक, इन बाजारों में 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर अमेंडमेंट लाया गया था, जो अब कैबिनेट में मंजूर हो गया है. इसे लेकर GST Council ने 2 अगस्त को एक्ट में बदलाव की सिफारिश की थी. अब शुक्रवार को GST Act में अमेंडमेंट बिल (GST Act Amendment Bill) को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद यह राज्यसभा में जाएगा. अगर राज्य सभा में पास नहीं होने की स्थिति आती है तो सरकार इसपर अध्यादेश (Ordinance) लाने की तैयारी कर रही है.
1 अक्टूबर से लागू होगा 28% GST
पिछले हफ्ते जीएसटी परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली, गोवा और सिक्किम की असहमति के बावजूद ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो में दांव पर लगाई जाने वाली शुरुआती राशि पर 1 अक्टूबर से 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया. मॉनसून सत्र में मंजूरी के बाद इसे राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देने की प्रक्रिया होगी और फिर 1 अक्टूबर से इसे लागू करने की तैयारी होगी. हालांकि, जीएसटी परिषद ने ये भी कहा कि जीएसटी का नियम लागू करने के छह महीनों बाद यानी अप्रैल, 2024 में इसका रिव्यू किया जाएगा.
सरकार को अब कितना फायदा होगा?
जाहिर है कि इस सेक्टर में जीएसटी रेट का दायरा बढ़ाने से सरकार को ज्यादा फायदा होगा. इसपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी. नीति आयोग का अनुमान है कि भारत का गेमिंग उद्योग 2021 में 28 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1.9 अरब डॉलर था.
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राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सीतारमण ने कहा कि कसीनो वर्तमान में सकल गेमिंग राजस्व (GGR) पर 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं. कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और कुछ घुड़दौड़ क्लब वर्तमान में प्लेटफ़ॉर्म शुल्क/कमीशन पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं, जो पूर्ण अंकित मूल्य का पांच से 20 प्रतिशत तक है, जबकि कुछ घुड़दौड़ क्लब पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं. सीतारमण ने कहा, ‘‘अनुमान है कि 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक में की गई सिफारिश के अनुसार पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत की लेवी से मौजूदा स्तर से राजस्व में वृद्धि होगी.’’
(एजेंसी से इनपुट के साथ)
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02:17 PM IST