सिनेमा घरों में खाना-पीना हुआ सस्ता, GST रेट 18 से घटाकर 5% किया, ऑनलाइन गेमिंग और Casinos हुआ महंगा
GST Council Meeting: सिनेमाघरों में खाने-पीने के चीजों पर GST घटा. सिनेमाघरों में फूड, बेवरेजेज पर GST 18% से घटाकर 5% किया. कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा.
(Image- PIB)
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GST Council Meeting: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है. जीएसटी काउंसिल (GST Council) बैठक में कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर समहति बनी है. इसके अलावा, GST काउंसिल ने सिनेमा घरों में खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी में कटौती की है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यहां आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला किया गया. काउंसिल में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं
GST ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी
जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 50वीं बैठक में GST ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी मिली है. कोलकाता में जीएसटी ट्रिब्यूनल के दो बेंच होंगे. बैठक में फिटमेंट पैनल के सभी सुझाव मंजूर किए गए हैं.
काउंसिल ने गेम ऑफ स्किल के तर्क को खारिज किया. गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में कोई फर्क नहीं. गेम के फेस वैल्यू के हिसाब से 28% GST लगेगा.
सिनेमा घरों में खाना-पीना सस्ता
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GST काउंसिल ने सिनेमा घरों में खाने-पीने की चीजों पर जीएसटी में कटौती की है. फूड, बेवरेजेज पर GST 18% से 5% किया. वहीं LD स्लैग, FLY ASH पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया जबकि इमिटेशन, जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% किया.
GST काउंसिल की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया गया. मेडिसिन और फ़ूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर उपयोग आने वाले प्रोडक्ट पर भी IGST 5% और 12% लग रही थी उसे भी जीरो करने कि सिफ़ारिश की है. वहीं, कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा.
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#BreakingNews | GST काउंसिल बैठक में 28% टैक्स लगाने पर सहमति
— Zee Business (@ZeeBusiness) July 11, 2023
🔸कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा
🔸सिनेमाघरों में खाने-पीने के चीजों पर GST कटौती
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SUV की परिभाषा में बदलाव
सेस लगाने को लेकर स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है. बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि मौजूदा समय में सेस लगाने के लिये SUV की परिभाषा में चार मानदंड रखे गये हैं. ये मानदंड हैं- वह एसयूवी के रूप में लोकप्रिय हो, लंबाई 4 मीटर या उससे अधिक, इंजन क्षमता 1,500 सीसी या उससे अधिक होनी चाहिए और बिना वजन के उसका ‘ग्राउंड क्लियरेंस’ न्यूनतम 170 मिमी होना चाहिए. हालांकि अब एसयूवी (SUV) की परिभाषा में बदलाव करते हुए केवल तीन मापदंडों को ही रखा गया है और उसके एसयूवी के रूप में लोकप्रिय होने वाला मानदंड हटा दिया गया है.
GST Council बैठक में GSTN का उठा मुद्दा
अलग-अलग राज्यों ने GST काउंसिल की 50वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष केंद्र के उस फैसले पर चिंता जताई है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) को जीएसटी नेटवर्क (GSTN) से सूचना साझा करने की अनुमति दी गई है. जीएसटी काउंसिल की यह बैठक राष्ट्रीय राजधानी में हो रही है. पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे ‘कर आतंकवाद’ बताते हुए कहा कि इससे छोटे कारोबारी डरे हुए हैं.
बता दें कि वित्त मंत्रालय (Finacne Ministry) ने एक अधिसूचना के माध्यम से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2022 में संशोधन किया है. इसके तहत जीएसटी की प्रौद्योगिकी इकाई संभालने वाली जीएसटीएन को उन इकाइयों में शामिल कर लिया गया है, जिनके साथ ईडी सूचना साझा कर सकता है.
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09:51 PM IST