GST काउंसिल ने बुजुर्गों व युवाओं को दी बड़ी राहत, मिलेगा जबरदस्त फायदा
गुड्स एंड सर्विस टेक्स (GST) काउंसिल की ओर से कर की दरों में कटौती कर के हर समाज के हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है. कर की दरों में इस कमी का फायदा आने वाले चुनावों में सरकार को मिल सकता है.
जीएसटी काउंसिल ने बुजुर्गों व युवाओं को दी राहत (फाइल फोटो)
जीएसटी काउंसिल ने बुजुर्गों व युवाओं को दी राहत (फाइल फोटो)
गुड्स एंड सर्विस टेक्स (GST) काउंसिल की ओर से कर की दरों में कटौती कर के हर समाज के हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है. कर की दरों में इस कमी का फायदा आने वाले चुनावों में सरकार को मिल सकता है. सरकार ने जहां बुजुर्गों को ध्यान में रखते बुजुर्गों की ओर से चलने के लिए प्रयोग की जाने वाली छड़ी पर कर की दरों को 12 फीसदी से घटा कर 05 फीसदी कर दिया है वहीं युवाओं की रुचि को ध्यान में रखते हुए सिनेमा के 100 रुपये से अधिक के फिल्म के टिकट पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटा कर 18 फीसदी कर दिया है वहीं 100 रुपये से कम के टिकट पर टैक्स को 18 फीसदी से घटा कर 12 फीसदी कर दिया है.
व्यापारियों और उद्यमियों को भी बड़ी राहत
जीएसटी काउंसिल की ओर से एचएस कोड 8483 के तहत आने वाले ऑटो पाट्स जैसे ट्रांस्मिशन शॉफ्ट, गेयर, गेयर बॉक्स आदि पर कर की दरों को 28 फीसदी से घटा कर 18 फीसदी कर दिया है. इससे ऑटो मोबाइल उद्योग से जुड़ी कंपनियों के साथ व्यापारियों को भी बड़े पैमाने पर फायदा होगा. गौरतलब है कि ऑटोमोबाइल उद्योग देश में बड़े पेमानें पर लोगों को रोजगार प्रदान करता है.
सिर्फ लक्जरी सामानों पर लगेगा 28 फीसदी जीएसटी
देश में आम आदमी के जरूरतों से जुड़े सामान पर GST की दर में भारी कटौती करते हुए जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया है कि अब 28% का स्लैब सिर्फ लक्जरी सामानों के लिए होगा और आम जरूरत की वस्तुओं पर 18% या उससे कम GST ही लगाई जाएगी. काउंसिल ने '33 वस्तुओं को 18% के स्लैब से घटाकर 12% और 5% के स्लैब में डाला है क्योंकि वे आम आदमी के जरूरत के सामान हैं.'
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यहां मिली राहत
- टायर, एसी और टीवी पर 18 प्रतिशत जीएसटी.
- धार्मिक यात्रा पर जाने वाले विमान पर जीएसटी घटाया गया.
- दिव्यांगों के इस्तेमाल की चीजों पर 28 प्रतिशत की बजाय 5% जीएसटी लगेगा.
- 100 रुपये तक का सिनेमा टिकट सस्ता किया गया. 100 रुपये तक के टिकट पर 12% जीएसटी लगेगा.
- 100 रुपये से ज्यादा के सिनेमा टिकट पर 18 % जीएसटी लगाया जाएगा.
12:27 PM IST