Gold Silver KYC: सोना खरीदने जा रहे हैं तो जरूर जान लीजिए ये नियम, नहीं तो होगी मुश्किल
डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू (DoR) ने कहा है कि दो लाख रुपये या उससे कम की सोने-चांदी, ज्वैलरी या Gemstone खरीदने पर किसी तरह के KYC की जरुरत नहीं होगी.
राजस्व विभाग (DoR) ने कहा है कि 2 लाख रुपये से कम की ज्वेलरी खरीदने पर KYC देना अनिवार्य नहीं है. (फाइल फोटो)
राजस्व विभाग (DoR) ने कहा है कि 2 लाख रुपये से कम की ज्वेलरी खरीदने पर KYC देना अनिवार्य नहीं है. (फाइल फोटो)
राजस्व विभाग (DoR) ने साफ किया है कि 2 लाख रुपये से कम के सोने, चांदी, आभूषण, कीमती रत्नों की खरीद के लिए केवाईसी जरूरी नहीं है. यानि की ग्राहकों को दस्तावेज (KYC document) के तौर पर पैन या आधार देने की जरुरत नहीं है. सूत्रों ने बताया कि 28 दिसंबर, 2020 को PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत जारी नोटिफिकेशन के तहत ग्राहकों को ज्वेलरी खरीद पर DPMS (Precious Metals and Precious Stones) में ज्वेलर्स को KYC और ग्राहकों की पूरी जानकारी तभी रखनी होगी, जब वो 10 लाख रुपये से ज्यादा का लेनदेन करते हैं. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.
दरअसल, FATF दुनियाभर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को वित्तीय मदद पर निगरानी रखता है. Inter-governmental body के रूप में इसका उद्देश्य आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर अवैध गतिविधियों को रोकना है. FATF की सिफारिशों के तहत ग्राहक को Precious Metals and Precious Stones (DPMS) में KYC की जरूरत तब होगी जब वे एक निश्चित सीमा से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं. डॉलर और यूरो में यह सीमा 15,000 से ऊपर नकद लेनदेन पर है. आपको बता दें कि भारत भी 2010 से FATF का सदस्य है.
KYC की नहीं है जरूरत (KYC is not required)
सूत्रों ने कहा कि मीडिया के कुछ सेक्शन में गलत सूचना दी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि सोने, चांदी, आभूषण या कीमती रत्नों की खरीद भले ही वह 2 Lakh से नीचे हो इसमें KYC की जरूरत पड़ेगी. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू (DoR) ने साफ किया है कि ये गलत है. दरसल देश में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के तहत 2 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की अनुमति नहीं है. इसलिए इनकम टैक्स अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के तहत ज्वैलर्स 2 लाख से कम कैश पर इस नोटिफिकेशन के दायरे में नहीं आते हैं.
नोटिफिकेशन के बाद मांगने लगे थे KYC (After notification jewelers demanding for KYC)
दरअसल, 28 दिसंबर को PMLA के तहत जारी नोटिफिकेशन में KYC जरूरी होने का दावा कर कई ज्वेलर्स ग्राहकों से KYC दस्तावेज मांगने लगे. ज्वेलर्स को इस नोटिफिकेशन में कई व्यवहारिक दिक्कतें दिखने लगीं. जैसे कि वो एक-एक ग्राहक की बिक्री का रिकॉर्ड कैसे रखेंगे और देखेंगे कि 10 लाख या उससे ज्यादा की सीमा पार हुई या नहीं. इस वजह से एहतियातन कुछ ज्वेलर्स ने ग्राहकों से सभी तरह की खरीद पर KYC मांगना शुरू कर दिया. इसे को लेकर सरकार ने एक बार फिर साफ किया है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक, 2 लाख रुपए से ज्यादा की नकद में ज्वैलरी खरीद पर ही KYC दस्तावेज लगाने होंगे.
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01:43 PM IST