EPF खाते में नाम या बर्थडेट की गलती कैसे ठीक करें? घर बैठे अपनाएं ये तरीका
सबसे पहले आप यह देख लें कि पीएफ फंड में आपका नाम और जन्म की तारीख आपके आधार में दी गई जानकारी से मेल खाती है या नहीं.
कर्मचारी से रिक्वेस्ट मिलने के बाद सिस्टम उसकी तुलना UIDAI डाटा से करेगा.
कर्मचारी से रिक्वेस्ट मिलने के बाद सिस्टम उसकी तुलना UIDAI डाटा से करेगा.
प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में योगदान करना जरूरी है. कुछ लोगों के PF स्टेटमेंट में नाम या बर्थडेट और आधार (AADHAAR) में दी गई जानकारी से मेल नहीं खाती है. ऐसा होने पर EPF खाते से फंड निकालते वक्त आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. कुछ वक्त पहले ही EPFO ने कहा था कि 8.38 करोड़ से ज्यादा PF अकाउंट में सदस्यों की बर्थडेट गलत दर्ज है. वहीं, 11.07 करोड़ EPF खाते में सदस्यों के पिता का नाम नहीं लिखा गया है.
सबसे पहले आप यह देख लें कि पीएफ फंड में आपका नाम और जन्म की तारीख आपके आधार में दी गई जानकारी से मेल खाती है या नहीं. अगर ऐसा नहीं है तो फंड निकालते समय आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आप तुरंत इसे ठीक कराएं. यह कोई मुश्किल नहीं है. इसे ऑनलाइन भी ठीक कराया जा सकता है.
EPFO ने दी नई सुविधा
पहले ये बदलाव करने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को जॉइंट रिक्वेस्ट देनी होती थी. इसमें काफी समय लगता था. ऐसे में EPFO ने पेपरवर्क और समय बचाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट की सुविधा दी जा रही है. कर्मचारी से रिक्वेस्ट मिलने के बाद सिस्टम उसकी तुलना UIDAI डाटा से करेगा. वहीं, वेरिफिकेशन के बाद रिक्वेस्ट नियोक्ता के लॉगइन पर भेजी जाएगी. इसके बाद EPFO फील्ड ऑफिसर, कर्मचारी और नियोक्ता की तरफ से रिक्वेस्ट किए गए सुधार/बदलाव की प्रॉसेसिंग का काम करेगा.
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ऐसे ठीक करें अपनी डिटेल
स्टेप 1: EPFO के Unified Portal पर जाएं, UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
स्टेप 2: होम पेज पर “Manage> Modify Basic Details” सिलेक्ट करें, अगर आपका आधार वेरिफाइड है तो आप डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते.
स्टेप 3: सही डिटेल्स भरें (जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है), इसके बाद सिस्टम इसे आधार डाटा से वेरिफाई करेगा.
स्टेप 4: डिटेल्स भरने के बाद “Update Details” पर क्लिक करें, इसके बाद जानकारी नियोक्ता को अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी.
नियोक्ता पूरी करेगा प्रक्रिया
स्टेप 1: नियोक्ता EPFO Unified Portal पर लॉगइन कर, “Member> Details Change Request” पर क्लिक कर बदलावों को चेक कर सकते हैं.
स्टेप 2: नियोक्ता जानकारी चेक कर उसे अप्रूव करेगा.
स्टेप 3: अप्रूवल के बाद नियोक्ता स्टेटस अपडेट चेक कर सकते हैं.
स्टेप 4: इसके बाद नियोक्ता इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ऑफिस को भेजेगा. जहां फील्ड ऑफिसर उसे क्रॉस चेक करेगा.
स्टेप 5: इसके बाद रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर डिटेल को सही होने पर अप्रूव कर देगा.
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ऑफलाइन कैसे करें सुधार?
अगर कोई इंटरनेट की मदद लिए बिना अपने विवरण में सुधार करना चाहता है तो उसे इससे संबंधित फॉर्म भरकर और एम्प्लॉयर से भरवा कर EPFO के ऑफिस में भेजना होगा. यहां फील्ड ऑफिसर उसकी डिटेल्स चेक करके, आपके खाते में अपडेट कर देगा.
07:15 PM IST