EPFO पेंशन से जुड़ा नियम बदला, 24 घंटे में हो सकता है ऐलान, प्राइवेट कर्मचारियों को होगा फायदा

प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अगले 24 घंटों में EPFO पेंशन से जुड़ा नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है.
EPFO पेंशन से जुड़ा नियम बदला, 24 घंटे में हो सकता है ऐलान, प्राइवेट कर्मचारियों को होगा फायदा

रिटायरमेंट के बाद जल्द ही आप पेंशन फंड को एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे. (Dna)

प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अगले 24 घंटों में EPFO पेंशन से जुड़ा नया नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक, नया नियम आने से EPF सदस्यों को बड़ा फायदा मिलेगा. जल्द ही आप पेंशन फंड को एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे. अभी तक यह फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है. हालांकि यह फायदा रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा.

Pension Commutation से जुड़ा यह नियम 1 जनवरी 2020 से लागू हो चुका है. लेकिन सरकार ने अब तक इसको गैजेट नहीं किया था. अब अगले 24 घंटे में इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. EPFO बोर्ड ने बीते साल अगस्‍त में इस नियम को मंजूरी दे दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारियों और जो 2020 में रिटायर होने वाले हैं उनको इसका लाभ मिलेगा.

क्‍या होगा फायदा
इस सुविधा के तहत पेंशनर 15 साल की पेंशन का एक तिहाई हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे. यह पैसा उन्‍हें एकमुश्त दिया जाएगा. ऐसे समझें:

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मंथली पेंशन : 3000 रुपए
33% पेंशन एडवांस : 990 रुपए
15 साल के लिए एडवांस = 990x12x15=178200 रुपए
(Pensioner को यह रकम एकमुश्‍त मिलेगी)

15 साल तक मंथल पेंशन घट जाएगी
मंथली पेंशन = 3000-990= 2010 रुपए
(15 साल बाद पेंशन दोबारा 3000 रुपए महीना हो जाएगी)

2009 के वापस ले ली थी ये व्यवस्था
EPFO ने 2009 में पेंशन फंड से एडवांस लेने की व्‍यवस्‍था खत्‍म कर दी थी. इसे अब दोबारा शुरू किया गया है. फाइनेंस बिल 2020 में भी इसकी डिटेल दी गई थी.

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6.3 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा
केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 21 अगस्त 2019 को हुई बैठक में इस सुविधा का लाभ लेने वाले 6.3 लाख पेंशनभोगियों को 'कम्युटेशन' (Commutation) प्रावधान का फायदा दोबारा देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार हैं.

EPFO की समिति ने की थी सिफारिश
EPFO की एक समिति ने आंशिक निकासी के 15 साल बाद पेंशन राशि बहाल करने को लेकर EPFC-95 में संशोधन की सिफारिश की थी. पेंशन 'कम्युटेशन' को बहाल करने की मांग थी. इससे पहले, EPS-95 सदस्यों को 10 साल के लिए पेंशन मद में से एक तिहाई राशि निकालने की अनुमति थी. इसे 15 साल बाद बहाल किया गया है. यह सुविधा सरकारी कर्मचारियों के लिये पहले से चली आ रही है. अब इसका फायदा प्राइवेट कर्मचारियों को भी मिलेगा.

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