क्या EPFO से मिली पेंशन पर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? यहां जानिए
अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है तो क्या आप टैक्स के दायरे में आते हैं. टैक्स एक्सपर्ट की मानें तो ऐसे टैक्सपेयर इनकम टैक्स एक्ट के कुछ प्रावधानों से अपना कर बचा सकते हैं.
इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत सीनियर सिटीजन 12500 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं. (Dna)
इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत सीनियर सिटीजन 12500 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं. (Dna)