PF क्लेम कभी नहीं होगा रिजेक्ट, जरूरी है ये दो चीजें, नहीं तो फंस जाएगा पूरा फंड
EPFO ने हाल ही में इसका अलर्ट जारी किया था. आपकी एक छोटी सी गलती से आपके खाते की डिटेल्स लीक हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि अपना खाता बिल्कुल अपडेट रखें.
पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह की गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है.
पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह की गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है.
नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड एक सेविंग बैंक अकाउंट जैसा है. इसमें पैसा तो जमा होता ही है, साथ ही उस पीएफ पर ब्याज भी मिलता है. ऐसे में इस अकाउंट की सुरक्षा भी आपके ही हाथ में है. बैंक अकाउंट की तरह आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर भी खतरा है. EPFO ने हाल ही में इसका अलर्ट जारी किया था. आपकी एक छोटी सी गलती से आपके खाते की डिटेल्स लीक हो सकती हैं. इसलिए जरूरी है कि अपना खाता बिल्कुल अपडेट रखें.
कहीं आपका क्लेम भी तो रिजेक्ट नहीं हुआ?
कई बार देखने को मिलता है कि आपने पीएफ निकालने के लिए क्लेम फाइल किया. लेकिन, फाइल करने के बाद वो रिजेक्ट हो गया. इसके कई कारण हो सकते हैं. लेकिन, सबसे बड़े दो कारण हैं. पहला आपका केवाईसी पूरा नहीं है. दूसरा आपने अभी तक UAN को आधार से लिंक नहीं किया है. ये दोनों अपडेट होने से क्लेम कभी नहीं रुकता.
KYC जरूर पूरा रखें
क्या आपने अपना केवाईसी चेक किया है? अगर नहीं तो कर लीजिए, क्योंकि पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह की गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है. पीएफ अकाउंट का KYC होना बहुत जरूरी है. साथ ही आधार और UAN का लिंक होना भी जरूरी है. लेकिन, ये सब डीटेल्स किसी से भी शेयर न करें. KYC अपडेट नहीं होने पर आपका क्लेम पास नहीं होगा.
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इस वजह से भी रिजेक्ट हो सकता है क्लेम
पीएफ खाते में अगर कोई डिटेल मिसमैच है तो जरूरी है कि उसे ठीक कर लें. क्योकि, डिटेल्स अलग होने पर आपका कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा. वहीं, रिटायरमेंट पर फंड निकालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में आपकी थोड़ी सी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है. लेकिन, अगर समय रहते ध्यान दिया गया तो ऑनलाइन ही आपकी इस समस्या का समाधान निकल सकता है. आप खुद अपनी डिटेल में सुधार कर सकते हैं.
ऐसे प्रोसेस होगी डीटेल्स
पहले इन बदलाव को कराने के लिए कर्मचारी और नियोक्त दोनों को ज्वॉइंट रिक्वेस्ट देनी होती थी, जिसमें काफी समय लगता था. ऐसे में EPFO ने पेपरवर्क और समय बचाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट की सुविधा शुरू की थी. कर्मचारी से रिक्वेस्ट मिलने के बाद सिस्टम उसकी तुलना UIDAI डाटा से करता है. वहीं, वेरिफिकेशन के बाद रिक्वेस्ट नियोक्ता के लॉगइन पर भेजी जाएगी. इसके बाद EPFO फील्ड ऑफिसर रिक्वेस्ट को वेरिफाई करेगा. साथ ही किए गए सुधार/बदलाव की प्रॉसेसिंग का काम करेगा.
ऐसे ठीक करें अपनी डीटेल
Step 1: EPFO के Unified Portal पर जाएं, UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
Step 2: होम पेज पर “Manage>Modify Basic Details” सिलेक्ट करें, अगर आपका आधार वेरिफाइड है तो आप डीटेल्स एडिट नहीं कर सकते.
Step 3: सही डीटेल्स भरें (जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है), इसके बाद सिस्टम इसे आधार डाटा से वेरिफाई करेगा.
Step 4: डीटेल्स भरने के बाद “Update Details” पर क्लिक करें, इसके बाद जानकारी नियोक्ता को अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी.
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नियोक्ता भी ऐसा करेगा वेरिफाई
Step 1: नियोक्ता EPFO Unified Portal पर लॉगइन कर, “Member>Details Change Request” पर क्लिक कर बदलावों को चेक कर सकते हैं.
Step 2: नियोक्ता जानकारी चेक कर उसे अप्रूव करेगा.
Step 3 अप्रूवल के बाद नियोक्ता स्टेटस अपडेट चेक कर सकते हैं.
Step 4: इसके बाद नियोक्ता इस रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ऑफिस को भेजेगा. जहां फील्ड ऑफिसर उसे क्रॉस चेक करेगा.
Step 5: इसके बाद रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर डिटेल को सही होने पर अप्रूव कर देगा.
01:25 PM IST