नौकरीपेशा जरूर ध्यान दें! अगर की हैं ये 5 गलतियां तो नहीं मिलेगा आपके PF का पैसा
25 मार्च से 31 अगस्त के बीच EPFO से 39402 करोड़ रुपए निकासी हुई. सबसे ज्यादा 7837 करोड़ की निकासी महाराष्ट्र से की गई.
आपके पीएफ क्लेम का पैसा उसी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, जो EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा. (PTI)
आपके पीएफ क्लेम का पैसा उसी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, जो EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा. (PTI)
नौकरी करने वाले लोगों के लिए पीएफ अकाउंट (Provident fund) अच्छे ब्याज के साथ सेविंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है. सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में लोगों को पीएफ में जमा पैसा निकालने का मौका भी दिया है. 25 मार्च से 31 अगस्त के बीच EPFO से 39402 करोड़ रुपए निकासी हुई. सबसे ज्यादा 7837 करोड़ की निकासी महाराष्ट्र से की गई. अगर आपको भी अपना PF क्लेम करना है तो 5 गलतियों से बचना होगा. अगर ध्यान नहीं दिया तो आपका PF विड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो सकता है.
बैंक अकाउंट की डीटेल गलत होना
बता दें आपके पीएफ क्लेम का पैसा उसी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, जो EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा. इसलिए आप क्लेम करते समय अकाउंट की डिटेल को ध्यान से भरें. अगर आप गलत अकाउंट नंबर या फिर किसी दूसरे खाते का नंबर एंटर करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा.
अकाउंट UAN सें लिंक हो
इसके अलावा आपका अकाउंट नंबर UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक्ड हो. अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा तो भी पैसा मिलने में परेशानी हो सकती हैं. इसके अलावा, ईपीएफओ के रेकॉर्ड में दर्ज IFSC नंबर भी सही होना चाहिए.
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अगर KYC नहीं है पूरी
अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की केवाईसी पूरी नहीं होगी तो भी आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है. आपकी केवाईसी डिटेल पूरी होने के साथ-साथ वेरीफाई भी होनी चाहिए. केवाईसी कंप्लीट और वेरिफाई है या नहीं, इसकी जांच आप अपने मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन कर चेक कर सकते हैं.
जन्म तिथि का गलत होना
EPFO में दर्ज जन्मतिथि और नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि अगल-अलग होती है तो भी आपका एप्लीकेशन कैंसिंल हो सकता है. हाल में ईपीएफओ ने 3 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने ईपीएफओ के रेकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को सही करने तथा यूएएन को आधार से जोड़ने के लिए नियमों में ढील दी थी. अब आप जन्मतिथि को 3 साल तक ठीक करा सकते हैं.
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UAN-आधार लिंक होना जरूरी
इसके अलावा यूएएन को आधार से लिंक होना भी जरूरी है. अगर आपका यूएएन आधार से लिंक नहीं है तो आपका ईपीएफ विदड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. यूएएन या ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने के चार तरीके हैं. आप घर बैठे भी इसे लिंक कर सकते हैं.
अगर पूरी नहीं हैं शर्तें
इसके अलावा अगर फाइनैंशल इमर्जेंसी को लेकर विदड्रॉल के लिए क्लेम कर रहा है तो उसको तीन शर्तों को पूरा करना सबसे जरूरी है. अगर कोई भी खाताधारक इन तीन शर्तों को पूरा नहीं करता है. तो उसका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा. पहला-UAN ऐक्टिवट होना जरूरी है, दूसरा- आधार वेरिफाई हो और यूएएन से लिंक्ड हो, तीसरा- सही IFSC के साथ बैंक अकाउंट यूएएन से लिंक हो.
09:17 AM IST