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प्रोविडेंट फंड का पैसा एमरजेंसी में बहुत काम आता है. (फोटो: PTI)
प्रोविडेंट फंड का पैसा हर किसी के काफी अहम होता है. एक तो ये रिटायरमेंट फंड है, दूसरा अगर एमरजेंसी में इसे निकालने की जरूरत भी पड़े तो बहुत काम आता है. लेकिन, अगर किसी वजह से आपका पैसा फंस जाए तो क्या करेंगे. कई बार ऐसा होता है कि आप नौकरी छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में काम करने लगते हैं. पिछली कंपनी के पैसे पर ध्यान नहीं देते. कई बार कंपनी के बंद होने की स्थिति में भी आप पीएफ के पैसे को भूल जाते हैं और जब निकालने या ट्रांसफर की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि यह आपका प्रोविडेंट फंड फंस गया है. अगर आपका भी फंड फंस जाए तो इसे निकालने के लिए कुछ तरीके हैं.
EPFO के सामने रखें अपना पक्ष
EPFO ने सभी तरह के क्लेम सेटलमेंट के लिए 7 से 10 दिन की डेडलाइन रखी है. तय समय में ही क्लेम का सेटलमेंट होना चाहिए. अगर किसी वजह से इस डेडलाइन में क्लेम सेटलमेंट नहीं होता तो EPFO से इस शिकायत करके किसी बड़े अधिकारी से मिलना चाहिए.
ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत
कर्मचारी भविष्य निधि यानी प्रॉविडेंट फंड से जुड़ी कोई भी शिकायत EPFO के ऑनलाइन पोर्टल पर की जा सकती है. यह पोर्टल EPFO ने शिकायत के लिए ही बनावाया है. शिकायत करने के लिए फोलो करें स्टेप्स...
RTI से पता करें अपना स्टेट्स
अगर आपने कोई क्लेम डाला हुआ है और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा तो ऐसे में काम आता है सूचना का अधिकार. आप EPFO से अपने पीएस से जुड़ी जैसे क्लेम, रुकावट की वजह, क्लेम सेटलमेंट में देरी जैसी कोई भी जानकारी RTI से ले सकते हैं. ऑनलाइन RTI दाखिल करने लिए आपको https://rtionline.gov.in/ पोर्टल पर जाना होगा. इसके बाद अपनी जानकारी मांग सकते हैं.