जानिए क्या हैं PF का पैसा निकालने के नियम, कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
अगर किसी संस्थान में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो प्रोविडेंट फंड लागू होता है. प्रोविडेंट फंड को लेकर साभी फैसले EPFO की तरफ से किया जाता है.
EPF में आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा किया जाता है. (फोटो: BGR)
EPF में आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा किया जाता है. (फोटो: BGR)
भविष्य को ध्यान में रखते हुए संगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से प्रोविडेंट फंड (EPF) में पैसा जमा किया जाता है, जिसपर 8.65 फीसदी ब्याज दर मिलती है. EPF में आपकी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी जमा किया जाता है. इतना ही कंपनी की तरफ से भी जमा किया जाता है. हालांकि, इसका एक हिस्सा EPS (Employees' Pension Scheme) में जमा किया जाता है.
अगर किसी संस्थान में 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो प्रोविडेंट फंड लागू होता है. प्रोविडेंट फंड को लेकर साभी फैसले EPFO की तरफ से किया जाता है. भले ही यह पेंशन स्कीम है, लेकिन, कोई भी कर्मचारी जरूरत पड़ने पर इसका कुछ हिस्सा निकाल भी सकता है. इसकी आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in. पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक,
1. कोई भी कर्मचारी अपने EPF फंड से कभी भी आंशिक पैसा निकाल सकता है.
2. इसके लिए एक्टिव UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) की जरूरत होती है.
3. इसके अलावा जो नंबर रजिस्टर किया गया है, वह भी एक्टिव होना चाहिए.
4. आपके UAN का KYC होना जरूरी है. मतलब, UAN नंबर आपके आधार, पैन से लिंक होने चाहिए.
5. अगर कोई कर्मचारी दो महीने से ज्यादा नौकरी में नहीं है. मतलब, उसका PF अकाउंट दो महीने से ज्यादा डी-एक्टिव है तो वह अकाउंट का 100 फीसदी निकाल सकता है.
6. अगर किसी की अपनी, भाई-बहन की या फिर बेटा-बेटी की शादी हो रही है तो वह अपने PF अकाउंट से अपनी हिस्सेदारी का 50 फीसदी तक निकाल सकता है. हालांकि, इसके लिए उसे काम किए हुए कम से कम 7 साल हो जाने चाहिए.
7. अगर किसी को काम किए हुए सात साल हो जाते हैं तो वह बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के लिए EPF अकाउंट में अपनी हिस्सेदारी से तीन बार 50-50 फीसदी रकम ब्याज चुकाकर निकाल सकता है.
8. अगर आपके पांच साल पूरे हो गए हैं तो घर, फ्लैट खरीदने के लिए भी PF का हिस्सा निकाल सकते हैं. नियम के मुताबिक, यह राशि अधिकतम 36 महीने की बेसिक सैलरी महंगाई भत्ता के साथ तक हो सकती है.
9. अगर आपने होम लोन लिया है तो भी निकासी कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कम से कम 10 साल होना जरूरी हैं. अधिकतम राशि 36 महीने की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता हो सकती है.
10. अगर आप ऑनलाइन EPF निकासी करना चाहते हैं तो पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. यहां UAN नंबर की मदद से लॉगिन करें. निकासी करने के लिए दो चीजें बहुत अहम है. पहला UAN नंबर के साथ आधार और पैन लिंक होना जरूरी है. इसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना भी जरूरी है. ऑनलाइन ही क्लेम का ऑप्शन है, जहां जाकर जरूरी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद PF निकासी कर सकते हैं.
12:01 PM IST