करोड़ों नौकरीपेशा के लिए अच्छी खबर, कोरोना कवच को अब ग्रुप इंश्योरेंस में भी कराने की छूट
Coronavirus mahamari के बीच नौकरीपेशा के लिए राहत भरी खबर है. बीमा नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से Corona Kavach को Group insurance में शामिल करने का निर्देश दिया है.
कंपनियां Corona kavach पॉलिसी को Group Insurance के रूप में भी पेश कर पाएंगी. (Reuters)
कंपनियां Corona kavach पॉलिसी को Group Insurance के रूप में भी पेश कर पाएंगी. (Reuters)
Coronavirus mahamari के बीच नौकरीपेशा के लिए राहत भरी खबर है. बीमा नियामक IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से Corona Kavach को Group insurance में शामिल करने का निर्देश दिया है. इससे कंपनियां Corona kavach पॉलिसी को Group Insurance के रूप में भी पेश कर पाएंगी. इसका फायदा सीधे तौर पर करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को होगा.
बीमा नियामक का कहना है कि इससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों और दूसरी कारोबारी इकाइयों को अपने कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए बीमा कवर देने में मदद मिलेगी.
बीमा कंपनियों के मुताबिक 10 जुलाई को शुरू की गई अल्पकालिक व्यक्तिगत कोरोना कवच हेल्थ बीमा पॉलिसी को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. सभी 30 साधारण बीमा कंपनियों ने अल्पकाल के लिए दी जानी वाली यह पॉलिसी पेश की है.
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IRDAI ने एक सकुर्लर में कहा कि इस मामले में ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी भी कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगी. इससे कंपनियों अपने कर्मचारियों को covid 19 से संबंधित चिकित्सा जरूरतों को कवर कर सकेंगी.
ऐसा ग्रुप इंश्योरेंस कोरोना Warriors यानि डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे हेल्थ वर्करों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. इन लोगों के योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें प्रीमियम में 5 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी.
कोरोना कवच पॉलिसी को 3.6 माह, 6.6 माह और 9.6 माह के लिए जारी किया जा सकता है. इसमें बीमा राशि 50 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक रखी गई है. Group insurance के लिये भी सभी शर्तें और नियम वही होंगे जो कि व्यक्तिगत कोरोना कवच पॉलिसी के लिए रखे गए हैं.
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IRDAI ने इससे पहले अपने सर्कुलर में कहा था कि कोरोना वायरस मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने अस्थायी अस्पताल बनाए हैं. Covid 19 के लिए हेल्थ पॉलिसी शुरू की गई है. इसलिए केंद्र/राज्य सरकारों की मंजूरी वाले अस्थायी अस्पतालों को अस्पताल माना जाएगा और बीमा कंपनियां नियमों के तहत क्लेम निपटाएंगी.
10:21 AM IST