गुड न्यूज़, मोटर बीमा प्रीमियम 1 अप्रैल से ज्यादा नहीं देना होगा, IRDAI ने फैसला टाला
car insurance: वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर आपकी कार 1000 सीसी से कम क्षमता के इंजन की है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में 5286 रुपये देना होता है.
बीमा नियामक इरडा हर साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दर तय करता है. (फोटो साभार - रॉयटर्स)
बीमा नियामक इरडा हर साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दर तय करता है. (फोटो साभार - रॉयटर्स)
आपके लिए एक अच्छी खबर है. अब आपको मोटर बीमा का ज्यादा प्रीमियम आगामी 1 अप्रैल से नहीं देना होगा. यानी आपका मोटर बीमा प्रीमियम महंगा नहीं होने जा रहा है. दरअसल, बीमा नियामक IRDAI ने इस साल मोटरसाइकिल, कार और कॉमर्शियल गाड़ियों के थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम नहीं बढ़ाने का फैसला किया है. इससे करोड़ों लोगों को राहत मिली है. आपको बता दें कि बीमा नियामक इरडा हर साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दर तय करता है.
इतना देना होता है प्रीमियम
वर्तमान नियमों के मुताबिक अगर आपकी कार 1000 सीसी से कम क्षमता के इंजन की है तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में 5286 रुपये देना होता है. इसके बाद 1000सीसी से लेकर 1500 सीसी तक के इंजन वाली कार के लिए यह राशि 9534 रुपये है. इसी तरह, 1500 सीसी से ऊपर की कार के लिए यह प्रीमियम राशि 24305 रुपये है. बात अगर मोटरसाइिकल की करें तो इसमें 1045 रुपये से लेकर 13034 रुपये का थर्ड पार्टी प्रीमियम चुकाना होता है.
थर्ड पार्टी बीमा में 10 सालों में बढ़ोतरी
अगर गौर किया जाय तो बीते 10 सालों में थर्ड पार्टी बीमा के खर्च में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है. उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि इस साल भी इस मद में खर्च में बढ़ोतरी होगी. लेकिन नियामक ने इस साल के लिए लोगों को राहत दे दी है. इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, बीमा नियामक इरडा ने अपने फैसले में 31 मार्च 2019 तक जारी थर्ड पार्टी प्रीमियम दर को ही अगले आदेश तक लागू रखने की बात कही है. यानी यह कहा जा सकता है कि अब वर्तमान दरें ही इस साल भी जारी रहेंगी.
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(फोटो साभार - रॉयटर्स)
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक खास फैसले में कहा था कि सभी साधारण बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों को केवल लंबी अवधि के लिए थर्ड पार्टी मोटर कवर की पेशकश करें. इस फैसले के बाद इरडा ने बीमा कंपनियों को नई कारों के लिए तीन साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल का बीमा का पेशकश करने का आदेश जारी किया था.
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03:28 PM IST