अटल पेंशन योजना में पेंशन लिमिट 10,000 रुपये करने पर जल्द हो सकता है फैसला, जानें सबकुछ
Atal Pension Yojana में फिलहाल अंशधारक के अंशदान के मुताबिक 60 साल की उम्र से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन मिलना तय है.
अगर आपने 24 महीने तक अंशदान नहीं किया तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा.
अगर आपने 24 महीने तक अंशदान नहीं किया तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा.
अटल पेंशन योजना एक गारंटीयुक्त पेंशन योजना है. इस योजना का नियमन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) करता है. इस योजना के तहत उपभोक्ता को निश्चित पेंशन न्यूनतम पेंशन मिलती है. हालांकि यह उनके द्वारा किए जाने वाले अंशदान पर निर्भर करता है. इस योजना के तहत 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह तक न्यूनतम पेंशन का स्लैब है. सरकार फिलहाल इस योजना में हर माह अधिकतम 10,000 रुपये पेंशनसीमा के लिए अध्ययन कर रही है. व्यावहारिक अध्ययन अगले माह पूरा होने की संभावना है. उम्मीद की जा रही है सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी. फिलहाल इस योजना से जुड़ने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ के पार जा चुकी है. आइए जानते हैं अटल पेंशन योजना से जुड़े फायदे और इसके बदले मिलने वाले कर छूट के बारे में.
उम्र सीमा
अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए उम्रसीमा तय है. इसके लिए आपकी उम्र न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए. इस योजना का लाभ यह है कि इसमें न्यूनतम पेंशन मिलना सरकार की तरफ से तय है. अगर उपभोक्ता का अंशदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन से अधिक होगा तो जितनी भी राशि अधिक है वह अंशधारक के खाता में चला जाएगा. इसमें अंशधारक के अंशदान के मुताबिक 60 साल की उम्र से 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन मिलना तय है.
टैक्स छूट
अटल पेंशन योजना में योगदान पर आपको नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की तरह ही आयकर छूट मिलती है. आयकर की धारा 80CCD(1) के तहत, अटल पेंशन योजना या नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक कर छूट मिलती है. ध्यान रहे धारा 80C, 80CCC और 80CCD के तहत छूट की राशि 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
TRENDING NOW
कुछ शर्तें और सुविधाएं भी
-आप अटल पेंशन योजना में एक ही खाता खोल सकते हैं. एक से अधिक खाता खोलने की इस योजना में अनुमति नहीं है.
-खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी को पेंशन की राशि प्राप्त होगी. पेंशन कोष नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा.
-PFRDA के मुताबिक 60 साल की उम्र से पहले अटल पेंशन योजना से बाहर सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही जाया जा सकता है. उदाहरण के लिए खाताधारक की मौत हो जाए या कोई गंभीर बीमारी हो जाए.
-लाइवमिंट की खबर के मुताबिक, सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियम में थोड़े संशोधन किए हैं. इसके तहत अगर उपभोक्ता की मौत हो जाती है तो उनके पति या उनकी पत्नी बची हुई अवधि में योगदान लगातार जारी रख सकते हैं.
अंशदान से चूके तो पेनाल्टी
अगर अंशधारक हर माह जमा करने वाली राशि चुकाने से चूकता है तो बैंक आपसे पेनाल्टी के रूप में 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक वसूल सकते हैं. अगर आपने छह माह तक अंशदान नहीं किया तो आपका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. इसी तरह 12 महीने न देने पर डिएक्टिवेट हो जाएगा और अगर आपने 24 महीने तक अंशदान नहीं किया तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा.
09:23 AM IST