Aadhaar से ITR भरने पर मिलेगा डबल फायदा, बिना PAN नंबर के होगा काम
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को CBDT ने आगे बढ़ा दिया है. अब 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल किया जा सकता है.
बिना पैन कार्ड के भी आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा. (फोटो: PTI)
बिना पैन कार्ड के भी आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा. (फोटो: PTI)
इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को CBDT ने आगे बढ़ा दिया है. अब 31 अगस्त तक आईटीआर फाइल किया जा सकता है. लेकिन, समय रहते आयकर रिटर्न भरने से फायदा होता है. इस बार आयकर रिटर्न भरने वालों को सरकार ने एक सुविधा दी है. बिना पैन कार्ड के भी आयकर रिटर्न भरा जा सकेगा. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड से आईटीआर फाइल करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया. अब पैन नंबर नहीं होने पर आधार से आईटीआर फाइल किया जा सकेगा. आधार से आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को डबल फायदा मिलेगा.
क्या मिलेगा डबल फायदा
आधार से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका आयकर रिटर्न फाइल हो जाएगा. दूसरा यह कि आधार के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपको पैन कार्ड आवंटित करेगा. साथ ही आधार-पैन को लिंक करना भी आसान हो सकेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने कहा है कि आधार से ITR फाइल करने पर पैन कार्ड बेकार नहीं होगा. आधार से आईटीआर फाइल करने की सुविधा एक अतिरिक्त सुविधा है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर सकेंगे. सीबीडीटी के मुताबिक, बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने की छूट दी गई है.
पैन कार्ड अब भी रहेगा जरूरी
आधार से ही भले ही आईटीआर फाइल हो जाएगा, लेकिन पैन कार्ड अब भी जरूरी रहेगा. क्योंकि, आयकर रिटर्न तो आधार से फाइल हो जाएगा. लेकिन, दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड की जरूरत रहेगी. वहीं, यह सिर्फ सीमित समय के लिए दी गई सुविधा है.
टैक्सपेयर्स की पूरी डिटेल्स मिलेंगी
आधार से आईटीआर फाइल करने पर आयकर विभाग के पास आपकी डिटेल्स होंगी. CBDT के मुताबिक, ऐसे मामलों में आयकर रिटर्न जमा करने वाले व्यक्ति को PAN आवंटित करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं. अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह ITR भरने की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हो सकेगा. आगे भी पैन आवंटित करने के लिए विभाग वैसे ही आकलन करेगा जैसे पहले होता था. आधार के जरिए आईटीआर फाइल होने से विभाग के पास टैक्सपेयर्स की पूरी डिटेल्स होंगी.
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आधार-PAN को लिंक कराना अब भी जरूरी
दोनों को लिंक कराना अभी भी जरूरी है, जो कि कानून के तहत अनिवार्य है. हालांकि, अब यह प्रक्रिया और आसान हो सकेगी. क्योंकि, आधार से आईटीआर फाइल करने की स्थिति में जब टैक्सपेयर को पैन जारी किया जाएगा तो वह खुद ही आधार से लिंक हो जाएगा. सीबीडीटी के मुताबिक, दोनों डेटाबेस को जोड़ना जरूरी है और कानून में भी इसका प्रावधान है.
पैन-आधार डेटाबेस जोड़ने में होगी मदद
दरअसल, पिछले कुछ समय में टैक्सपेयर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. लेकिन, अब भी देश में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है, जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है. ऐसी स्थिति में बाकी के टैक्सपेयर्स को भी टैक्स भरने के लिए प्रेरित करना है. दूसरा यह कि आधार वाला उपभोक्ता अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो आयकर विभाग को पैन-आधार डेटाबेस जोड़ने में आसानी होगी.
सीधे जारी होगा पैन नंबर
आधार से रिटर्न फाइल करने पर आयकर विभाग के पास डेटाबेस में टैक्सपेयर्स की पूरी जानकारी आ जाएगी. आयकर विभाग का आकलन अधिकारी डिटेल्स को मैच करेगा और टैक्सपेयर को पैन आवंटित कर देगा. सीबीडीटी के मुताबिक, अधिकारी के पास यह अधिकार होगा कि वह पैन जारी कर सके और दोनों को लिंक भी कर सके.
03:06 PM IST