Aadhaar से ITR फाइल होगा तो PAN क्या होगा? जानें आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड से आईटीआर फाइल करने के मामले में मामूली बदलाव किया है. अब अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो भी आईटीआर फाइल कर सकेंगे.
पैन नहीं होने पर आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकेगा. (फोटो: ZeeBiz.com)
पैन नहीं होने पर आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकेगा. (फोटो: ZeeBiz.com)
अगर आपने सिर्फ आधार के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपको पैन कार्ड आवंटित करेगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) चेयरमैन ने यह जानकारी दी. बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड से आईटीआर फाइल करने के मामले में मामूली बदलाव किया है. अब अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो भी आईटीआर फाइल कर सकेंगे. पैन की जगह आधार का नंबर इस्तेमाल किया जा सकेगा.
आधार से आईटीआर फाइल किया तो पैन का क्या होगा? क्या पैन कार्ड बेकार हो जाएगा?
जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आधार से ITR फाइल करने पर पैन कार्ड बेकार नहीं होगी. आधार से आईटीआर फाइल करने की सुविधा एक अतिरिक्त सुविधा है. इससे ज्यादा से ज्यादा लोग रिटर्न फाइल कर सकेंगे. सीबीडीटी के मुताबिक, बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने की छूट दी गई है.
क्या अब पैन कार्ड बनवाना जरूरी नहीं होगा?
आधार से ही अगर आईटीआर फाइल होगा या दूसरे काम होंगे तो क्या पैन कार्ड बनवाना जरूरी नहीं होगा. ऐसा नहीं है. दरअसल, आधार से आईटीआर फाइल करने पर आयकर विभाग के पास आपकी डिटेल्स होंगी. CBDT के मुताबिक, ऐसे मामलों में आयकर रिटर्न जमा करने वाले व्यक्ति को PAN आवंटित करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं.
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तो फिर ये पैन को हटाकर आधार से आईटीआर फाइल करने की छूट क्यों दी गई?
पैन को हटाया नहीं गया है. पैन की उपयोगिता बनी रहेगी. यह टैक्स जमा करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने की कोशिश है. अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह ITR भरने की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हो सकेगा. आगे भी पैन आवंटित करने के लिए विभाग वैसे ही आकलन करेगा जैसे पहले होता था. आधार के जरिए आईटीआर फाइल होने से विभाग के पास टैक्सपेयर्स की पूरी डिटेल्स होंगी.
क्या आधार-PAN को लिंक कराना अब भी जरूरी है?
जी हां, दोनों को लिंक कराना अभी भी जरूरी है, जो कि कानून के तहत अनिवार्य है. हालांकि, अब यह प्रक्रिया और आसान हो सकेगी. क्योंकि, आधार से आईटीआर फाइल करने की स्थिति में जब टैक्सपेयर को पैन जारी किया जाएगा तो वह खुद ही आधार से लिंक हो जाएगा. सीबीडीटी के मुताबिक, दोनों डेटाबेस को जोड़ना जरूरी है और कानून में भी इसका प्रावधान है.
आधार से आईटीआर फाइल कराने की क्यों जरूरत पड़ी?
दरअसल, पिछले कुछ समय में टैक्सपेयर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. लेकिन, अब भी देश में सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने पैन को आधार से लिंक कराया है, जबकि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है. ऐसी स्थिति में बाकी के टैक्सपेयर्स को भी टैक्स भरने के लिए प्रेरित करना है. दूसरा यह कि आधार वाला उपभोक्ता अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो आयकर विभाग को पैन-आधार डेटाबेस जोड़ने में आसानी होगी.
आधार से रिटर्न तो फाइल कर दिया अब अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो कैसे जारी होगा और कौन करेगा?
आधार से रिटर्न फाइल करने पर आयकर विभाग के पास डेटाबेस में टैक्सपेयर्स की पूरी जानकारी आ जाएगी. आयकर विभाग का आकलन अधिकारी डिटेल्स को मैच करेगा और टैक्सपेयर को पैन आवंटित कर देगा. सीबीडीटी के मुताबिक, अधिकारी के पास यह अधिकार होगा कि वह पैन जारी कर सके और दोनों को लिंक भी कर सके.
12:20 PM IST