7वां वेतन आयोग : नए पेंशनर को भी मिली यह सुविधा, नहीं लगाने पड़ेंगे ट्रेजरी के चक्कर
सरकार ने NPS के पेंशनरों (Pensioners) को बड़ी राहत दी है. अब इन पेंशनरों को ट्रेजरी दफ्तर तक Life Certificate पहुंचाने की जद्दोजहद से नहीं जूझना होगा.
पेंशनरों को हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच Life Certificate देना होता है. (Dna)
पेंशनरों को हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच Life Certificate देना होता है. (Dna)
सरकार ने NPS के पेंशनरों (Pensioners) को बड़ी राहत दी है. अब इन पेंशनरों को ट्रेजरी दफ्तर तक Life Certificate पहुंचाने की जद्दोजहद से नहीं जूझना होगा. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बैंकों को आदेश दिया है कि उनके यहां जिन-जिन पेंशनरों का खाता है उनके पीरियॉडिकल सर्टिफिकेट (Life Certificate, Re-employment Certificate) उसे ही सेंट्रल पेंशन अकाउंट्स ऑफिस (CPAO) को भेजना होगा. कोई भी पेंशनर इन सर्टिफिकेट के लिए ट्रेजरी या पेंशन अकाउंट दफ्तर का चक्कर नहीं काटेगा. यह आदेश NPS-AR (Additional Relief) स्कीम के पेंशनरों के लिए है.
आपको बता दें कि पेंशनरों को हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच Life Certificate देना होता है तभी उनकी पेंशन बनती है. फाइनेंस मिनिस्ट्री के आदेश की कॉपी जी बिजनेस के पास है, जिसमें पेंशन अकाउंट होल्डिंग बैंक को निर्देश दिया गया है कि वे हर साल 1 नवंबर को Life Certificate की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी CPAO को भेजेंगे.
दरअसल, वित्त मंत्रालय को पेंशनर/फैमिली पेंशनर से शिकायत मिली थी कि बैंक उनका Life Certificate लेने में आनाकानी कर रहे हैं. कुछ बैंक Life Certificate ले लेते थे लेकिन उन्हें CPAO के पास बढ़ाते नहीं थे, जिससे पेंशन रुक जाती थी.
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वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब सभी बैंकों को तय तारीख पर पेंशनर से Life Certificate, Re-employment Certificate लेकर CPAO को भेजना होगा ताकि किसी की पेंशन या फैमिली पेंशन न रुके. वित्त मंत्रालय सभी बैंकों के हेडऑफिस को इसके लिए खबरदार कर दिया है.
एजी आफिस ब्रदरहुड, प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने बताया कि यह आदेश न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के पेंशनरों के लिए है. अब उनका भी Life Certificate बैंकों को लेकर CPAO के पास भेजना होगा. पुराने पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों के लिए यह व्यवस्था सरकार ने पहले ही लागू कर रखी है.
इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री पेंशन सिस्टम को डिजिटाइज (Digitize) करने के लिए भी प्रयास कर रही है. वह पेंशन सिस्टम को BSR (Basic Statistical Return) कोड से IFSC पर शिफ्ट करने जा रही है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस लूप में RBI को लिया है, जिसने प्रस्ताव पर हामी जताई है.
BSR कोड 7 डिजिट का कोड होता है जो RBI हर बैंक को अलॉट करता है. पहले 3 अंक बैंक को रिप्रेजेन्ट करते हैं जबकि बाकी 4 अंक बैंक ब्रांच को. ये कोड TDS और TCS रिटर्न फाइल करने के लिए दिया जाता है. वहीं IFSC (Indian Financial System Code) हर बैंक का यूनिक कोड होता है. इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर में इसकी जरूरत पड़ती है.
12:11 PM IST