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आधार (Aadhaar) के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है. (Dna)
क्या आपका PAN कार्ड 1 जुलाई 2017 से पहले का बना हुआ है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. आयकर विभाग (Income Tax) ने कहा है कि अगर स्थायी खाता संख्या (PAN) को 31 मार्च 2020 तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है, वह निष्क्रिय (Deactivate) हो जाएगा. PAN और Aadhaar को जोड़ने को लेकर समयसीमा कई बार बढ़ाई गई है और मौजूदा समयसीमा 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी.
विभाग के मुताबिक 27 जनवरी 2020 तक 30.75 करोड़ पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है. हालांकि 17.58 करोड़ पैन को अभी 12 अंकों वाले आधार से जोड़ा जाना है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा कि जिस व्यक्ति को 1 जुलाई 2017 तक पैन मिल गए हैं, उन्हें उसे आयकर (Income Tax) कानून के सेक्शन 139AA के सब सेक्शन (2) के तहत अपने आधार के बारे में 31 मार्च 2020 तक सूचना देनी है. ऐसा नहीं करने पर संबंधित पैन उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा.
आयकर कानून के सेक्शन 139AA (2) के अनुसार 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों के पास पैन है और आधार लेने के लिए पात्र हैं, उन्हें आधार संख्या के बारे में Tax Authority को बताना होगा.
अधिसूचना में कहा गया है कि जिन लोगों का PAN डिएक्टिवेट हो जाएगा, उन्हें सूचना नहीं देने पर आयकर कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. विभाग के मुताबिक जो लोग 31 मार्च 2020 के बाद PAN को आधार से जोड़ते हैं, वह आधार संख्या की जानकारी देने के बाद से फिर एक्टिवेट हो जाएगा.
PAN न होने पर नहीं होंगे ये 16 काम
1. वाहन खरीदते या बेचते समय
2. बैंक अकाउंट खोलते वक्त
3. डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते समय
4. डीमैट अकाउंट
5. होटल में 50000 रुपए से अधिक बिल भरने पर
6. विदेश में 50 हजार रुपए से अधिक कैश पेमेंट पर
7. 50 हजार रुपए से ज्यादा के म्यूचुअल फंड (MF), डिबेंचर, बॉन्ड खरीदते वक्त
8. बैंक में 1 दिन में 50 हजार रुपए से ऊपर जमा करने पर
9. 1 दिन में 50 हजार रुपए कैश देकर बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जारी करवाने पर
10. 50 हजार रुपए से ऊपर की FD पर
11. किसी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 1 कारोबारी साल में 50 हजार रुपए से ज्यादा पेमेंट करने पर
12. 50 हजार रुपए से अधिक के LIC प्रीमियम
13. 1 लाख रुपए तक के सिक्योरिटी या शेयर बेचने पर
14. गैरसूचीबद्ध कंपनी के शेयर खरीदने पर
15. 10 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने पर
16. 2 लाख रुपए से ऊपर का सामान खरीदने या बेचने पर