Aadhaar-PAN Link: ब्रोकर्स संगठन ने की SEBI से मांग, अकाउंट लिंक कराने के लिए मांगी मोहलत
Aadhaar-PAN Link: ब्रोकर्स के संगठन ANMI ने मार्केट रेगुलेटर SEBI को चिट्टी लिखकर आधार-पैन लिंक कराने की डेडलाइन आगे बढ़ाने की मांग की है.
Aadhaar-PAN Link: देश के दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE ने एक सर्कुलर में बताया कि वो सभी ट्रेडर्स, जिन्होंने 31 मार्च तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है, वे 1 अप्रैल, 2022 से नया सौदा नहीं कर पाएंगे. इस सर्कुलर को देखते हुए ब्रोकर्स के संगठन ANMI ने SEBI को लेटर लिखकर इस मियाद को आगे बढ़ाने की मांग की है.
ANMI ने बताया कि NSE और BSE के इन दो सर्कुलर में कहा गया है कि अगर 31 मार्च तक आपने अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया है, तो आप नए सौदे बुक नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही ट्रेडर्स मौजूदा सौदों को स्काव्यर ऑफ भी नहीं कर पाएंगे.
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— Zee Business (@ZeeBusiness) March 29, 2022
🔸आधार और PAN की लिंकिंग पर #SEBI को ब्रोकर्स के संगठन #ANMI की चिट्ठी
🔸लिंकिंग न होने पर अकाउंट सस्पेंड न किया जाए
🔸निवेशकों के हित में CBDT से मियाद को 6 महीने बढ़ाने की मांग करे सेबी
जानिए पूरी खबर अनुराग शाह से...@anuragshah_ #aadhaarlinking #trading pic.twitter.com/vfGQa6ecRX
6 महीने की मांगी मोहलत
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बोकर्स के संगठन ने SEBI से कहा कि आधार में पैन को लिंक करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसके लिए उन्होंने 6 महीने की और मोहलत मांगी है. ANMI ने कहा कि वे सभी अकाउंट जो 31 मार्च तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करा पाते हैं, उनके अकाउंट को सस्पेंड न किया जाए.
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निवेशकों को होगा नुकसान
ANMI ने सेबी को बताया कि स्टॉक एक्सचेंज के इस फैसले से मार्केट के काफी सारे ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका पैन-आधार लिंक (Aadhaar-PAN Link) नहीं है, वे नए सौदे बुक करने से रह जाएंगे. इसके साथ उनके चालू सौदे भी पूरे नहीं हो पाएंगे. वहीं इस फैसले से कई सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भी असर पड़ेगा.
कैसे लिंक करे पैन और आधार
पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा. OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) हो जाएगा. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.
02:02 PM IST