किसी की मृत्यु के बाद उसकी वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार और पासपोर्ट का क्या करना चाहिए ?
आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक माने जाते हैं. किसी गलत हाथ में पड़ने से इनका दुरुपयोग भी हो सकता है. जानें किसी की मृत्यु के बाद इनका क्या करना चाहिए ?
किसी की मृत्यु के बाद उसकी वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार और पासपोर्ट का क्या करना चाहिए ? (Zee News)
किसी की मृत्यु के बाद उसकी वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार और पासपोर्ट का क्या करना चाहिए ? (Zee News)
आमतौर पर किसी भी तरह के सरकारी या निजी क्षेत्र के काम निपटाने के लिए हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट की जरूरत होती है. इन दस्तावेजों को हमारे पहचान पत्र के अलावा एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स का क्या करना चाहिए, कभी सोचा है आपने इस बारे में ? आइए आपको बताते हैं.
आधार कार्ड
सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की, इसे यूनिवर्सल आईडी माना जाता है. किसी की मृत्यु के बाद आधार कार्ड को रद्द कराने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे में मृतक के आधार के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे UIDAI वेबसाइट के माध्यम से लॉक कराया जा सकता है. साथ ही अगर व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले आधार के जरिए किसी योजना या सब्सिडी का लाभ ले रहा है तो संबंधित विभाग को व्यक्ति की मौत की जानकारी देनी चाहिए. ताकि उसका नाम योजना से हटा दिया जाए.
पैन कार्ड
मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड को सरेंडर किया जा सकता है. इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को इनकम टैक्स विभाग में संपर्क करना होगा. सरेंडर करने से पहले मृतक के सभी खाते किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करा देना चाहिए या बंद कर देना चाहिए. ताकि बाद में इस काम में किसी तरह की समस्या न हो.
वोटर आईडी
TRENDING NOW
वोटर आईडी के जरिए ही आपको वोट डालने का मौका मिलता है. लेकिन किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके वोटर आईडी कार्ड को आप रद्द करवा सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद ये कार्ड रद्द हो जाएगा. वोटर आईडी को रद्द करवाने के लिए मृतक के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है.
पासपोर्ट
आधार कार्ड की तरह ही पासपोर्ट को भी रद्द करवाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है. इसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद ये खुद ही अमान्य हो जाता है. ऐसे में इसकी समय सीमा समाप्त होने तक आप पासपोर्ट को संभालकर रखें, ताकि ये किसी गलत हाथों में न पड़े.
04:54 PM IST