ट्रैफिक रूल तोड़ने पर 5 गुना देगा होगा जुर्माना, आज से लागू हुआ यह नियम
यूपी सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को दो से लेकर 8 गुना तक कर दिया है. बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाने पर अब 300 की जगह 500 रुपए जुर्माना देना होगा.
उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा देना होगा जुर्माना, राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल एक्स में बदलाव किए हैं. (फोटो-UP Traffice Police)
उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ज्यादा देना होगा जुर्माना, राज्य सरकार ने मोटर व्हीकल एक्स में बदलाव किए हैं. (फोटो-UP Traffice Police)
यातायात के नियमों का उल्लंघन करना कानून अपराध है. कानून अपराध से ज्यादा ऐसा करना आपके जीवन के लिए गंभीर हो सकता है. भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा मामले ट्रेफिक रूल तोड़ने की वजह से ही होते हैं. बावजूद इसके बहुत से लोग नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते हैं. ऐसे लोगों पर लगाम कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रेफिक रूल को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ाकर 5 गुना कर दिया है.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में मोटर व्हील एक्ट में कुछ बदलाव किए थे, जिनमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान रखा था. कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था. अब सरकार ने नए ट्रैफिक नियम की अधिसूचना जारी की है. नोटिफिकेशन के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा.
#UttarPradesh में अब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर भरना होगा 5 गुना ज्यादा जुर्माना। pic.twitter.com/9eNty9QwuJ
— Zee Business (@ZeeBusiness) 13 जून 2019
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100 की जगह 500 रुपये देना होगा जुर्माना
यूपी सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को दो से लेकर 8 गुना तक कर दिया है. दुपहिया वाहन पर बिना हेलमेट चलना या फिर कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना लगता था, जो कि अब 500 रुपये हो गया है. इसी तरह की गलती दोबारा करने पर जुर्माना 1000 रुपये अदा करना होगा.
- बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाने पर 300 की जगह 500 रुपए जुर्माना देना होगा.
- वाहन चलाते वक्त फोन पर बाते करने पर 500 की जगह 1000 रुपए जुर्माना देना होगा.
- गलत साइड ड्राइविंग करने पर 500 रुपये की जगह 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.
- लाल बत्ती का नियम तोड़ने पर 100 की जगह 300 रुपये का कटेगा चालान.
- रैश ड्राइविंग पर 1000 की जगह 2500 रुपये देना होगा जुर्माना.
- प्रेशर हॉर्न या ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर के इस्तेमाल पर 4000 रुपये लगेगा फाइन.
05:31 PM IST