आपको हमेशा के लिए मिल सकती है वर्क फ्रॉम होम की सुविधा, सरकार कर रही है ये तैयारी
कोरोना महामारी (COVID-19) के चलते दुनिया भर में लोगों के जीवन के साथ ही वर्ककल्चर (work culture) में भी बदलाव देखा गया है. महामारी को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों (employees) को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी है.
new Industrial Relations Code पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. ( फोटो- रॉयटर्स)
new Industrial Relations Code पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. ( फोटो- रॉयटर्स)
कोरोना महामारी (COVID-19) के चलते दुनिया भर में लोगों के जीवन के साथ ही वर्ककल्चर (work culture) में भी बदलाव देखा गया है. महामारी को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों (employees) को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा भी है. इसके तहत कर्मचारी अपना ऑफिस का काम घर से ही कर सकते हैं. वहीं अब सरकार (government) ऐसे नियम लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (work from home) के विकल्प को चुनने का मौका मिल सकेगा.
अप्रैल में लागू हो सकता है नया कानून The new law may come into force in April
श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) ने new Industrial Relations Code पर आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. यदि आप अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंदर श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) के पास भेज सकते हैं. मीडिया रिपोट्स के मुताबिक श्रम मंत्रालय इस कानून को अप्रैल में लागू ( implement law) कर सकती है.
मंत्रालय ने ड्राफ्ट जारी किया Ministry releases draft
श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) ने इसके लिए शुक्रवार को एक ड्राफ्ट जारी किया है. नए कानून के ड्राफ्ट में माइनिंग, मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा. वहीं श्रम मंत्रालय के वर्क फ्रॉम होम ड्राफ्ट (Work from Home Draft) के अनुसार आईटी सेक्टर (IT sector) को कई सहूलियत मिल सकती है. इस ड्राफ्ट में आईटी कर्मचारियों को वर्किंग ऑवर की भी छूट मिल सकती है. श्रम मंत्रालय के अनुसार आईटी सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए भी ड्राफ्ट में प्रावधान रखा गया है. श्रम मंत्रालय के अनुसार सर्विस सेक्टर की जरूरत के हिसाब से पहली बार अलग मॉडल तैयार किया गया है.
TRENDING NOW
श्रमिकों को मिल सकती है सुविधाएं Workers can get facilities
नए ड्राफ्ट में सभी श्रमिकों के लिए रेल यात्रा की सुविधा देने की भी बात कही गई है. इससे पहले ये सुविधा केवल माइनिंग क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ही थी. वहीं नए ड्राफ्ट में डिसिप्लेन तोड़ने पर सजा की बात भी कही गई है.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
05:18 PM IST