वाहन चालक अपनी गाड़ी पर जरूर लगवाएं ये चीज, नहीं तो देना पड़ेगा 10 हजार रुपये तक का जुर्माना
Traffic Rules: नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कॉमर्शियल वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया है. नियमों का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
Traffic Rules: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ठंड और कोहरे का असर जारी है. इसके चलते सड़कों पर विजिबिलिटी अक्सर कम होती है. इसे देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान चलाकर लोगों को अपने वाहनों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाने को प्रेरित किया है.
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने विजिबिलिटी कम होने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को अपने वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप का इस्तेमाल करने की सलाह दी है. इसके साथ ही वे सभी खंभों और बेरिकेड्स पर भी रिफ्लेक्टिव टेप लगा रहे हैं.
लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
नोएडा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, कॉमर्शियल व्हीकल जैसे ट्रकों और ट्रैक्टर में रिफ्लेक्टिव टेप लगाना आवश्यक है. इन नियमों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है.
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क्या होते हैं रिफ्लेक्टिव टेप
रिफ्लेक्टिव टेप रेडियम जैसे किसी स्पेशल मैटेरियल से बना होता, जो अंधेरे में रौशनी पड़ने पर परिबिंबित होता है. आमतौर पर लाल-पीले रंग की चमकदार मैटेरियल से बना एक रिफ्लेक्टिव टेप विभिन्न साइज में मिलता है, जिसका कई इस्तेमाल होता है. इससे अंधेरे रास्तों में दुर्घटना से बचा जा सकता है.
क्यों है जरूरी
आमतौर पर ट्रकों और ट्रैक्टरों जैसे भारी वाहन जो रात में ज्यादा सफर करते हैं, उनमें रिफ्लेक्टिव टेप की विशेष आवश्यकता होती है. बिना रिफ्लेक्टिव टेप के वाहन अक्सर गंभीर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं. गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, 2021 में 798 सड़क दर्घटनाओं में करीब 368 लोगों की जान चली गई. इसी तरह 202, में 740 दुर्घटनाओं में 380 लोगों की जान गई थी.
04:56 PM IST