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(Source: Reuters)
Single Use Plastic Ban: देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी को लेकर सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. इसके लिए सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ मिलकर कड़े कानून बनाए हैं. सीपीसीबी ने इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कई सारे उपायों को अपनाया है, जिसमें कच्चे माल की सप्लाई को कम करने से लेकर सप्लाई को घटाने के लिए इसके विकल्पों को देना शामिल है. प्रदूषण बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि 1 जुलाई से अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री देखी जाती है, सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सरकार ने लोगों की सहूलियत के प्लास्टिक के सुरक्षि, विकल्पों को पेश किया है. इसके लिए पहले से ही प्लास्टिक के सुरक्षित विकल्प बनाने के लिए 200 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिया गया है. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए इन कंपनियों को अपने लाइसेंस रिन्यू कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी.
सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि 1 जुलाई, 2022 से अगर कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा. इसके साथ ही नया लाइसेंस इस शर्त के साथ इश्यू किए जाएंगे कि दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से वर्जित होगा.