अब पॉलीथीन रखने पर कटा सबसे बड़ा चालान, दुकानदार पर 2 लाख का जुर्माना
राजधानी दिल्ली में एक दुकानदार को पॉलीथीन रखने पर 2 लाख रुपये का चालान कट गया. बाहरी दिल्ली के नांगलोई रोहतक रोड पर की एक दुकान से 50 माइक्रोन से कम 18 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की है.
बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक की पन्नियों को नुकसानदायक मानते हुए नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था.
बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक की पन्नियों को नुकसानदायक मानते हुए नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था.
सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है. गांधी जयंती (Gandhi Jaynati) से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर कोई बड़ा ऐलान करेंगे. हालांकि इससे पहले तमाम विभागों ने अपने यहां इस तरह की प्लास्टिक के इस्तेमाल (polythene Ban) पर रोक लगा दी है. प्रशासन भी लगातार इस बारे में निगरानी रख रहा है और 50 ग्राम माइक्रोन से कम प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है.
दिल्ली (Delhi) में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. राजधानी दिल्ली में एक दुकानदार को पॉलीथीन रखने पर 2 लाख रुपये का चालान (challan against polythene) कट गया. बाहरी दिल्ली के नांगलोई रोहतक रोड पर की एक दुकान से 50 माइक्रोन से कम 18 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की है.
बता दें कि 100 किलोग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने पर 2 लाख रुपये का चालान किया जाता है और इससे ज्यादा किलोग्राम की प्लास्टिक रखने पर 5 लाख रुपये के चलान का नियम है.
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बता दें कि बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक की पन्नियों को नुकसानदायक मानते हुए नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था. ऐसे प्लास्टिक की बिक्री, स्टोरेज और दुकानों में ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी.
बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक की थैलियों को नुकसानदायक मानते हुए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. ऐसे प्लास्टिक की बिक्री, स्टोरेज और दुकानों में ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी.
ODF के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले कार्यकाल में स्वच्छता अभियान के तहत खुले में शौच मुक्त (Open defecation free) भारत बनाने की मुहिम शुरू की थी. इस मुहिम में काफी हद तक कामयाबी भी हासिल की जा चुकी है.
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देश के ज्यादातर हिस्से को खुले में शौच मुक्त कराने के बाद पीएम मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया है. प्रधानमंत्री मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के सपने में अब देश का व्यापारी वर्ग भी बढ़चढ़कर सहयोग देने के लिए आगे आया है. रोजमर्रा की चीजों की शॉपिंग में इस्तेमाल होने वाली 50 ग्राम माइक्रोन से कम वजन वाली प्लास्टिक थैलियां अब दुकानदार नहीं देगें. 1 सितंबर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों में जगारुकता फैलाई जाएगी और 2 अक्टूबर से पूरी तरह से देशभर की व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे.
सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल
प्लास्टिक का 43 फीसदी इस्तेमैल पैकेजिंग के लिए किया जाता है. इसके बाद 21 फीसदी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो सेक्टर में 16 फीसदी और खेती में 2 फीसदी उपयोग होता है. 43 फीसदी प्लास्टिक जिसे पैकेजिंग के लिए उपोयग में लाया जाता है. उसमें अधिकतर सिंगल यूज प्लास्टिक ही होता है. वहीं, देश में हर व्यक्ति लगभग 11 किलो प्लास्टिक का यूज करता है. जबकि दुनिया में इसका औसत 28 किलो और अमेरिका में 109 किलो है.
(रिपोर्ट- अश्वनी कुमार गुप्ता)
03:29 PM IST