Lockdown 4 में 5 ऐसी छूट जो पहली बार दी गई, आपको जरूर पता होनी चाहिए
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, May 18, 2020 10:46 AM IST
आज से देशभर में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो गया है. 31 मई तक देश में लॉकडाउन का चौथ चरण रहेगा. लॉकडाउन 4 के नियम अलग बनाए गए हैं. खासकर कंटेनमेंट जोन, रेड जोन वालों के लिए नियम और सख्त किए गए हैं. हालांकि, कई मामलों में छूट दी गई है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है कि वो अपने-अपने राज्यों में किस तरह से लॉकडाउन का पालन कराना चाहती हैं. लॉकडाउन-4 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एडवाइजरी में नए दिशानिर्देश दिए गए हैं. लॉकडान-4 में कई छूट ऐसी हैं जो लॉकडाउन 3 से अलग हैं और पहली बार दी गई हैं. आइए जानते हैं...
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1. रेड जोन में खुलेंगी नाई की दुकान, चलेंगी टैक्सी
होम मिनिस्ट्री की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, अब रेड जोन में भी नाई की दुकान, स्पा और सैलून को खोल दिया जाएगा. हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर इन्हें बंद रखा जा सकता है. नए नियमों में सबसे पहले दिल्ली वालों को फायदा होगा. दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में शामिल हैं. लेकिन, इन इलाकों में अब रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब एग्रीगेटर को काम करने की छूट होगी. इससे लोगों को जरूरी काम के लिए इन सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे.
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2. आपसी सहमति से राज्य चला सकते हैं बस सर्विस
लॉकडाउन-4 में बस सर्विस को भी छूट दी गई है. पिछले 50 दिनों से ऊपर के लॉकडाउन में पहली बार ये छूट मिली है. कंटेनमेंट जोन से बाहर वाहन जाने और राज्यों के बीच चलने वाली बस सर्विस में छूट दी गई है. लेकिन, यह राज्यों की आपसी सहमति पर तय होगा कि दूसरे राज्य के वाहन एंट्री ले सकते हैं या नहीं. हालांकि, राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर बसों और वाहनों को चलाने की छूट दे सकती है. लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SoP) का पालन करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी शर्तें जारी रहेंगी.
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