सरकार ने इन उद्योगों और उनके श्रमिकों को लॉकडाउन से दी राहत, इकोनॉमी को पटरी पर लाने की तैयारी
Written By: विवेक तिवारी
Tue, Apr 14, 2020 09:15 AM IST
कोरोना वायरस (coronavirus outbreak in India) महामारी covid 19 पर लगाम लगाने के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन (Lockdown) किया गया है. ये समय अवधि 14 अप्रैल को खत्म हो रही है. ऐसे में सरकार ने अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा है कि वे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) और आवश्यक वस्तुओं जैसे कि अटा, दाल और खाद्य तेलों (Flour, Pulses,Edible Oil) का उत्पादन करने वाले उद्योगों और उनके श्रमिकों को लॉकडाउन से राहत प्रदान की जाए. गृह मंत्रालय ने कहा कि इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को लॉकडाउन के चलते किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.
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श्रमिकों को पास जारी करने के लिए कहा गया
गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उन कंपनियों या इकाइयों के श्रमिकों (labour) को पास जारी करना चाहिए, जिन्हें lockdown प्रतिबंध से छूट दी गई है. उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य की सीमाओं के पास विनिर्माण इकाइयों (Manufacturing units) में भी कामकाज में किसी तरह की रुकावट न आए. राज्यों को यह सुनिश्चित करें कि ये निर्देश सभी जिला प्राधिकरणों और क्षेत्र स्तर की एजेंसियों तक पहुंचें.
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छूट के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी
स्थानीय अधिकारियों को उन संगठनों के श्रमिकों के परिवहन (Transport of workers) में सहयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए भी कहा गया है जिन्हें आधिकारिक या व्यावसायिक गतिविधियों को करने की अनुमति मिली है. गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के तहत कहा गया है कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए की इन सभी गतिविधियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए.
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ट्रक चालकों को भी दी गई छूट
भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने राज्य सरकारों से कहा कि लॉकडाउन (Lockdown) के बीच सभी तरह के ट्रेकों को देश के किसी भी हिस्से में आने-जाने की अनुमति दी गई है. कार्गो मूवमेंट (cargo transport) के लिए किसी अतिरिक्त पास की जरूरत नहीं हैं. ऐसे में राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना है कि ट्रकों को कहीं भी रोका न जाए.
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ड्राइवर के साथ एक और व्यक्ति को मिलेगी सहूलियत
गृह मंत्रालय ने सोमवार को ऐलान किया है कि ड्राइवर के साथ, एक और व्यक्ति को चलने की अनुमति मिलेगी. इस बारे में स्थानीय अधिकारियों को भी सूचना दी जा रही है. ट्रक ड्राइवरों और ट्रकों के क्लीनर को अपने घरों से ट्रक को जहां तक जाना है वहां तक की यात्रा की अनुमति दी गई है. गृह मंत्रालय ने स्थानीय अधिकारियों से कहा है कि वो इस सुनिश्चित करें कि ट्रक ड्राइवर या उसके हेल्पर को घर से अपने गंतव्य तक जाने में कहीं रोका न जाए.
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